UP News: यूपी में लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, अब इन्हें मिलेगा वेतन वृद्धि का फायदा
UP Government: योगी कैबिनेट ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है. इसके अनुसार अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को इस तारीख से वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा.
UP Government News: यूपी में योगी सरकार ने आज मंगलवार को 2024-25 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत समूह क और ख के उन अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिन्होंने जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं. वहीं समूह ग और घ में सबसे पुराने अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा. समूह क और ख के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए अधिकतम 20 प्रतिशत तो वहीं समूह ग और घ के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा रखी गई है. इस स्थानांतरण नीति के तहत सभी स्थानांतरण आने वाली 30 जून तक किए जाने हैं.
वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानांतरण नीति मे समूह ग और घ के लिए जो व्यवस्था की गई है. उसके अनुसार सबसे पुराने अधिकारियों का पहले स्थानांतरण किया जाएगा. यदि 10 प्रतिशत से ऊपर स्थानांतरण करना होगा तो इसके लिए संबंधित मंत्री की अनुमति आवश्यक होगी. वहीं, यदि समूह क और ख में 20 प्रतिशत से अधिक स्थानांतरण करने की आवश्यकता होगी तो उसकी अनुमति मुख्यमंत्री से लेना आवश्यक होगा.
क्या बोले वित्त और संसदीय कार्य मंत्री?
वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि समूह ग और घ में स्थानांतरण को पूरी तरह मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा. मानव संपदा की जो व्यवस्था शुरू की गई है उसके अंतर्गत स्थानांतरण के बाद कार्यभार मुक्ति और ग्रहण करने की व्यवस्था ऑनलाइन ही की जा सकेगी. इससे अधिकारियों की सर्विस बुक और सैलरी को डिजिटाइज किया जा सकेगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों और 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकासखंडों के लिए पहले से जो व्यवस्था चली आ रही है, उसके अंतर्गत वहां रिक्त पड़े पदों को भरने की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी.
योगी कैबिनेट ने आज प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है. इसके अनुसार अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक जुलाई और एक जनवरी से प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई या एक जनवरी को प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था.
हालांकि अब कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी में मिल सकेगा. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद ज्यूडिशियल कर्मचारियों को पहले ही इसका लाभ दिया जा चुका है और अब सरकारी कर्मचारी भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे.
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