योगी आदित्यनाथ बोले- दवाओं की कालाबाज़ारी करने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट और NSA
योगी ने कहा कि मास्क के अनिवार्य उपयोग को सख्ती से लागू कराया जाये. दूसरी बार पकड़े गए लोगों से 10000 रुपए जुर्माना लिया जाए और उनकी फोटो सार्वजनिक हो.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस की स्थिति पर टीम-11 के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर जैसी जीवनरक्षक दवाओं की कालाबाज़ारी बड़ा अपराध है. इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट अथवा रासुका के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई की जाए.
योगी आदित्यनाथ ने दिए ये निर्देश-
1- रेमडेसिविर आदि दवाओं की कालाबाज़ारी करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट, एनएसए लगाया जाये.
2- रेमडेसिविर सहित अन्य दवाओं की कोई कमी नहीं है, सभी जिलों उपलब्धता सुनिश्चित रखी जाए.
3- रेमडेसिविर के 20000 से 30000 वायल आज प्रदेश को प्राप्त होंगे.
4- प्रदेश में ऑक्सीजन के उत्पादन करने वाले सभी औद्योगिक इकाइयों से सम्पर्क साधकर समन्वय बनाकर ऑक्सीजन की आपूर्ति करायें. MSME मंत्री, ACS MSME मॉनिटरिंग करें.
5- DRDO की सहायता से अगले 2,3 दिनों में 220 सिलिंडर वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो जायेगा.
6- बलरामपुर हॉस्पिटल में 225 बेड क्रियाशील हैं इसे बढ़ाकर 700 किया जाए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुनिश्चित करें.
7- 100 बेड वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगायें जायें, विधायक निधि का इस्तेमाल करें.
8- मास्क के अनिवार्य उपयोग को सख्ती से लागू कराया जाये, दूसरी बार पकड़े गए लोगों से 10000 रुपए जुर्माना लिया जाए, उनकी फोटो सार्वजनिक हो.
9- प्रदेश में प्रतिदिन 2 लाख टेस्ट हो रहें, इन्हें और विस्तार दिया जाए.
10- लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, जैसे अतिप्रभावित जिलों में कोविड मरीजों के लिए बेड्स की मौजूदा संख्या को दुगना किया जाये.
11- कोविड टेस्टिंग के लिये इक्छुक नई लैब्स को शासन से सहयोग किया जाये, क़्वालिटी से कोई समझौता न किया जाये.
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