लखनऊ. उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश की योगी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है. सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक पंचायत चुनावों की उम्मीदवारी को लेकर राज्य सरकार बड़ा बदलाव करेगी. सरकार दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव लड़ने पर लगाई जाएगी. प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों में फैसले को लागू कर सकती है. योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिये बड़ा फैसला कर सकती है.
शैक्षिक योग्यता भी तय की जाएगी
आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून केंद्र की मोदी सरकार के एजेंडे में है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में इसे लागू करने का मन बना रही है. इसके तहत पंचायत चुनाव के लिए दो से अधिक बच्चे वाले महिला-पुरुण अयोग्य घोषित होंगे. यही नहीं, उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी लागू कर सकती है. ग्राम पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास शैक्षिक योग्यता होगी.
पंचायती राज संशोधन कानून से जुडा़ विधेयक लाएगी सरकार
दूसरी तरफ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 12वीं पास ही लड़ सकेंगे. सूत्रों के मुताबिक जिला पंचायत के महिला-आरक्षित वर्ग और क्षेत्र पंचायत के लिए न्यूनतम 10वीं पास को ही उम्मीदवारी दी जाएगी. जानकारी ये भी मिली है कि पंचायतीराज एक्ट में संशोधन के लिए बहुत जल्द योगी सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव ला सकती है. विधानसभा के अगले सत्र में पंचायती राज संशोधन कानून से संबंधित विधेयक पेश किया जा सकता है.
सूत्रों की मानें तो अप्रैल 2021 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां पूरी होने से पहले ही योगी सरकार नया कानून लागू करेगी. गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां तय समय पर पूरी नहीं हुई हैं. अब यह चुनाव अप्रैल होंगे, पहले दिसंबर 2020 में त्रिस्तरीय चुनाव प्रस्तावित थे.
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