UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प दिया है. वहीं डीजीपी मुख्यालय ने इसको लेकर एक निर्देश भी जारी किया है. जिनके अनुसार 28 मार्च, 2005 से पूर्व नियुक्त हुए पुलिसकर्मी NPS(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प अपना सकते है. राज्य सरकार ने यह निर्णय पुलिसकर्मियों की पुरानी पेंशन योजना की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया है.


पुलिसकर्मी इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 अक्टूबर तक अपना विकल्प चुन सकते है. एक बार पुलिसकर्मियों द्वारा विकल्प चुनने के बाद यह अंतिम विकल्प होगा. जिसे बदला नहीं जा सकेगा. वहीं डीजीपी मुख्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि कर्मचारी उम्र रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग को स्वीकृति के बाद आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी 31 मई 2025 तक जारी कर देगा.


कब होगी अंशदान की कटौती बंद?
आदेश जारी होने के अगले माह के वेतन से अभिदाता अंशदान व नियोक्ता अंशदान की कटौती बंद कर दी जाएगी. जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को चुनेंगे, उनके राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते 30 जून, 2025 से बंद कर दिए जाएंगे. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान व्यक्ति के जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत खातों में जमा सरकारी अंशदान राजकोष में जमा किया जाएगा. 


ओपीएस चुनने वालों के बंद होंगे एनपीएस खाते
पुलिस कर्मी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने की मांग कर रहे थे. केंद्र सरकार इस तरह के कर्मियों को पहले ही यह सुविधा दे चुकी है. कैबिनेट से अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति एक अप्रैल 2005 को या उसके बाद हुई है लेकिन नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन एनपीएस लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च 2005 से पूर्व प्रकाशित हो चुका था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का एक बार विकल्प उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है. 


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