उत्तराखंडः कुत्ता पालने का है शौक तो लेना होगा लाइसेंस, नहीं तो होगी कार्रवाई
अगर आपको कुत्ता पालने का शौक है या फिर पहले से आपके पास कोई पालतू कुत्ता है तो उसके लिए अब लाइसेंस लेना जरूरी होगा. नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी.
देहरादून। अगर आपके घर में कुत्ता है या फिर आपको कुत्ता पालने का शौक है तो ये ख़बर आपके लिए ही है. कुत्ता पालने के लिए अब लाइसेंस लेना ज़रूरी है. ऐसा ना करने पर आपको जुर्माना देना होगा. आपको बता दें कि देहरादून नगर निगम नवम्बर के पहले सप्ताह से घर-घर जाकर पालतू कुत्तों का सर्वे करेगा. देहरादून में पालतू कुत्तों की संख्या हज़ारों में है जबकि लाइसेंस बहुत ही कम हैं.
देहरादून नगर निगम का चिकित्सा विभाग घर-घर जाकर पालतू कुत्तों का सर्वे करेगा. लाइसेंस ना होने पर 50 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा. कुत्ता पालने का लाइसेंस लेने के लिए आपको 200 रूपये की फीस चुकानी होगी. रजिस्ट्रेशन के बाद मालिक के नाम का टोकन दिया जाएगा. बताते चलें कि आपका पालतू कुत्ता अगर किसी को काटता है या कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसकी भरपाई मालिक को करनी होगी. कुत्ते में रेबीज के लक्षण होने की जानकारी भी मालिक को निगम को देनी होगी.
देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि नगर निगम के द्धारा इस तरह की व्यवस्था होती है लेकिन इसबार सख़्ती के साथ कुत्तों के रजिस्ट्रेशन कराये जाएंगे. रजिस्ट्रेशन ना होने पर कुत्ता किसी को काटता है या नुकसान पहुंचाता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.
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