प्रयागराज, एबीपी गंगा। सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत कर देश में नफरत फैलाने की सौदागर बनी महिला यू ट्यूबर हीर खान मामले की जांच कर रहीं एजेंसियां अब उसके मददगारों की तलाश में जुट गई हैं. कस्टडी रिमांड में हीर खान ने पुलिस-एटीएस और इंटेलिजेंस को ऐसे कई लोगों के नाम बताए हैं. जो सोशल मीडिया या फोन के ज़रिये या तो उसे भड़काते थे या फिर किसी मुसीबत में पड़ने पर हर तरह की मदद का भरोसा दिलाते थे.
अफसरों के मुताबिक़ भड़काने और मदद का भरोसा दिलाने वाले लोगों में देश के अलग अलग हिस्सों के साथ ही कई विदेशी भी थे. इन सभी लोगों की एक लिस्ट बनाई जा रही है. जल्द ही सभी की भूमिका की जांच की जाएगी. जिसकी भूमिका गंभीर या संदिग्ध पाई जाएगी, उन सभी से पूछताछ होगी और ज़रुरत पड़ने पर उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी. अब तक की जांच में कानपुर के एक मौलाना और हैदराबाद के दो युवकों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है.
प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित के मुताबिक़ अभी तक हीर के किसी संगठन से जुड़ने या ऑर्गनाइज़्ड तरीके से नफरत फैलाने का काम करने के कोई सबूत नहीं मिले हैं. इसके बावजूद न सिर्फ उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है बल्कि अलग से इन सभी एंगल पर जांच भी कराई जा रही है. उनके मुताबिक़ जांच में कोई कमी न रह जाए, इसलिए कस्टडी रिमांड में पूछताछ के लिए पुलिस के साथ ही एटीएस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी लगाया गया है.
दो साल से बना रही थी वीडियो
गौरतलब है कि प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली अट्ठाइस साल की युवती हीर उर्फ़ सना खान पिछले दो सालों से सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम लगातार कर रही थी. एक साल पहले उसने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था. यूट्यूब पर वह अपने भड़काऊ बयानों के वीडियो बनाकर अपलोड करती थी. अपने वीडियो में वह धर्म विशेष के देवी देवताओं को खूब गालियां भी देती थी. उसके कई बयान तो इतने भड़काऊ और आपत्तिजनक हैं कि उन्हें टीवी पर चलाया या किसी को सुनाया भी नहीं जा सकता. CAA व NRC के मुद्दे पर भी वह न सिर्फ काफी मुखर थी, बल्कि आरोप है कि आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती थी.
हफ्ते भर पहले भेजा जेल
करीब हफ्ते भर पहले 26 अगस्त को प्रयागराज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अगले दिन जेल भेजा था शुरुआती तफ्तीश में हीर के कारनामे जानकर पुलिस अफसर भी दंग रह गए. इसीलिये बाद में उसके खिलाफ देशद्रोह की धारा 153 B के साथ ही 295 A, 298, 505(1 बी), 505 (2 B) और 124 A की धाराएं भी बढ़ा दी गईं थीं. हीर के पाकिस्तान समेत विदेशी कनेक्शन तलाशने और उससे जुड़े तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए ही प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट से उसकी पांच दिनों की रिमांड मांगी थी. कोर्ट की मंजूरी पर हीर की पांच दिनों की कस्टडी रिमांड चल रही है, जो तीन सितम्बर को दोपहर तक जारी रहेगी. रिमांड ख़त्म होने के बाद ही उसकी असलियत सामने आ सकती है.
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