इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp के ग्रुप एडमिन के लिए राहतभरी खबर है. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के मुताबिक अब व्हाट्सऐप ग्रुप में किसी मेंबर की गलत पोस्ट की वजह से ग्रुप एडमिन यानी ग्रुप बनाने वाला जिम्मेदार नहीं होगा. अगर कोई ग्रुप में गलत पोस्ट डालता है तो उसके लिए ग्रुप एडमिन को कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा. इसके बाद ग्रुप बनाने वालों को राहत मिलेगी.  


ग्रुप मेंबर की नहीं होगी जिम्मेदारी
दरअसल एक मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जुलाई 2016 में 33 साल के एक व्‍हाट्सऐप एडमिन के खिलाफ दायर मुकदमा खारिज कर दिया. इस फैसले के साथ कोर्ट ने कई व्‍हाट्सऐप एडमिन को राहत दे दी. व्हाट्सऐप ग्रुप में जुड़े मेंबर्स से कई बार ऐसी पोस्ट शेयर हो जाती है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए. एक ग्रुप एडमिन के लिए सभी मेंबर्स की पोस्ट की जिम्मेदारी लेना काफी मुश्किल होता है. 


क्या पूरा है केस?
बतादें कि एक 33 वर्षीय व्यक्ति जिस ग्रुप का ए़डमिन था, उस ग्रुप के एक मेंबर ने ग्रुप की एक फीमेल मेंबर के खिलाफ गलत पोस्ट डाल दी. जस्टिस जे़डए हक और जस्टिस अमित बी. बोरकर ने इस शख्स के खिलाफ पिछले महीने से दायर आपराधिक मामले में यह फैसला सुनाया है. इसकी सुनवाई करते हुए दोनों जजों ने ये नतीजा निकाला कि, "एक बार जब कोई व्‍हाट्सऐप पर ग्रुप बनता है तो सभी मेंबर्स के पास पोस्ट डालने के राइट्स होते हैं. एडमिन के पास कुछ अलग अधिकार होते हैं, जिससे वे किसी को ग्रुप में ऐड कर सकता है. एडमिन के पास ग्रुप के किसी मेंबर की तरफ से पोस्ट कंटेंट को रेगुलेट, मॉडरेट या सेंसर करने की कोई पावर नहीं होती है." 


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