केंद्र सरकार ने वाहन रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन डॉक्‍यूमेंट में आपको मालिकाना हक या स्वामित्व की जानकारी विस्‍तृत रूप से देनी होगी. अब ये नया नियम लागू कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियमों में बदलाव कर इसे अधिसूचित कर दिया है.


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि, ''हमने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 20 में परिवर्तन के लिये 22 अक्टूबर 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया है, ताकि वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय स्वामित्व का विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज किया सके. यह नियम दिव्यांगजन के लिये विशेष लाभदायक माना जा रहा है.' मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अब डॉक्‍यूमेंट में स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, धर्मार्थ ट्रस्ट, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, दिव्यांगजन, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, पुलिस विभाग जैसी श्रेणियों के तहत स्वामित्व विवरणों का साफ जिक्र किया जाएगा.


गौरतलब है कि सरकार के इस नियम से दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता होगी. दरअसल, मोटर वाहनों की खरीद / स्वामित्व / संचालन के लिये सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत दिव्यांगजन को GST और अन्य रियायतों का फायदा प्रदान किया जा रहा है. अब इस नए बदलाव से दिव्यांगजनों सही से लाभ मिल पाना सुनिश्चित हो सकेगा.


आपको बता दें कि कुछ दिनों से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संज्ञान में आया था कि लोग गाड़ी के रजिस्‍ट्रेशन में मालिकाना हक सही ढंग से नहीं दर्ज कराते हैं. जिसकी वजह से दिव्यांग व्यक्तियों को रियायते देने में काफी दिक्‍कतें होती हैं. लेकिन अब सरकार के नए नियम के बाद और स्पष्टता आएगी. जिसका लाभ दिव्यांग लोगों को मिल पाएगा.