Data Protection Bill: लोगों का निजी डेटा नहीं इस्तेमाल कर पाएंगी कंपनियां, ड्राफ्ट में है 250 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान
डिजिटल की दुनिया में डाटा को सुरक्षित रखने के लिए यह बिल लाया गया है. इस बिल के पूरी तरह लागू हो जाने के बाद बिना कंज्यूमर की मर्जी के डाटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
Digital Personal Data Protection Bill: सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 का ड्राफ्ट पेश कर दिया है. इसे डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए पेश किया गया है. अब किसी कंपनी को आपके निजी डेटा के इस्तेमाल पर मंजूरी लेनी होगी. इसके साथ ही, डाटा का गलत इस्तेमाल किए जाने पर 250 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान तय किया गया है. इस ड्राफ्ट के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं. खबर है कि सरकार बजट सत्र में डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 को पेश कर सकती है. आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं.
250 करोड़ रुपये पेनल्टी का प्रावधान
डिजिटल की दुनिया में डाटा को सुरक्षित रखने के लिए यह बिल लाया गया है. इस बिल के पूरी तरह लागू हो जाने के बाद बिना कंज्यूमर की मर्जी के डाटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. कंपनियों को हर डिजिटल नागरिक को साफ और आसान भाषा में सारी डिटेल्स देनी होंगी. इसके साथ ही, किसी भी समय ग्राहक अपना कन्सेंट वापस ले पाएगा. गलत इस्तेमाल किए जाने पर 250 करोड़ रुपये तक की पेनल्टी का प्रावधान इस बिल में तय किया गया है. इसमें लिखा गया है कि सरकार चाहे तो राष्ट्रहित में एजेंसियों अथवा राज्यों को इसके एम्बिट से बाहर रख सकती है.
देश में ही होगा डाटा स्टोरेज
डाटा के स्टोरेज के लिए सर्वर देश में या मित्र देशों में ही हो सकेगा. सरकार इन मित्र देशों की लिस्ट जल्द जारी करेगी. सरकारी एजेंसियां और संस्थान डाटा असीमित समय तक अपने पास रख पाएंगे. डाटा सुरक्षा के लिए बोर्ड का गठन किया जाएगा. बोर्ड के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा, हालांकि अपील हाई कोर्ट में की जा सकेगी.
डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट
ड्राफ्ट में इस बिल को कुछ इस तरह परिभाषित किया गया है - "किसी भी तरह के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बिल"
- बिना आपकी मर्जी के नहीं इस्तेमाल हो सकता डाटा
- कंपनियां हर डिजिटल नागरिक को साफ और आसान भाषा में सारी डिटेल्स देंगी.
- किसी भी समय ग्राहक को अपना Consent वापस लेने का अधिकार
- डेटा के गलत इस्तेमाल पर 250 करोड़ तक की पेनल्टी का प्रावधान
- सरकार की अगर इच्छा हो तो राष्ट्रहित में एजेंसियों अथवा राज्यों को इसके एम्बिट से बाहर रख सकती है
- डाटा स्टोरेज के लिए सर्वर देश में या मित्र देशों में ही हो सकता है.
- इन देशों की लिस्ट सरकार जल्द जारी करेगी.
- सरकारी एजेंसियां और संस्थान असीमित समय तक रख पाएंगे डाटा.
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