नई दिल्लीः मोबाईल नंबर को आधार कार्ड से लिंक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और मोबाईल कंपनियों को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही आधार अनिवार्य किए जाने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई है.


सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में कहा कि ''राज्य केंद्र के कानून को कैसे चुनौती दे सकता है. अगर ममता बनर्जी को दिक्कत है तो एक नागरिक की तरह वह खुद याचिका दायर करें.'' इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के वकील को याचिका में ज़रूरी सुधार करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया.


आपको बता दें कि अगले साल 31 मार्च तक मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी किया गया है. वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोबाइल नंबर से आधार को जोड़ने का विरोध किया था.