AADHAAR: आधार को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी, लेकिन इन सब चीजों के लिए आधार जरूरी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'किसी भी व्यक्ति को दिया जानेवाला आधार नंबर यूनीक होता है और किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता है. इसके साथ ही जस्टिस सीकरी ने केंद्र से कहा है कि वह जल्द से जल्द मजबूत डेटा सुरक्षा कानून बनाए.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार पर कई अहम फैसले सुनाते हुए कहा कि आधार को स्कूल के एडमिशन, मोबाइल और बैंक अकाउंट से लिंक करना जरूरी नहीं है. वहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि प्राइवेट कंपनिया अब किसी भी चीज के लिए लोगों से आधार कार्ड नहीं मांग सकती हैं. कोर्ट ने आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है.
आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आधार की कानूनी मान्यता बरकरार रखी है. लेकिन आधार एक्ट के कई प्रावधानों में बदलाव किए गए है. सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को रद्द कर दिया. प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकती हैं. आधार को बैंक खाता नंबर से लिंक करने की अनिर्वाता को भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है.सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आयकर दाखिल करने और PAN को आधार के साथ लिंक करना जरूरी है.
आधार को पैन से लिंक करना जरूरी
आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आधार की कानूनी मान्यता बरकरार रखी है. साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक करना होगा.
कहां पर आधार जरुरी नहीं
1. स्कूल में दाखिले के लिए आधार जरूरी नहीं, यानि CBSE, NEET के लिए आधार जरूरी नहीं है.
2. सर्वशिक्षा अभियान के लिए जरूरी नहीं है.
3. बैंक में खाता खोलन के लिए आधार जरूरी नहीं है.
4. नया मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार जरूरी नहीं है.
5. मोबाइल वॉलेट के लिए भी उस एप को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है.
कहां आधार देना जरुरी
1. पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है
2. आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार जरुरी
सरकार ने कई सारी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था. बैंक अपने ग्राहकों से अलग अलग तारीख को खाते को आधार से लिंक कराने को कह रही थी. वहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कहा गया था कि अंतिम तिथि तक अगर आधार को बैंक खाते से लिंक नहीं कराया जाता तो अकाउंट बंद भी किया जा सकता था. लेकिन अब इस फैसले के बाद न तो आपको अपना मोबाइल नंबर और न ही बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक करना जरूरी है.
फैसले में कहा गया कि प्राइवेट कंपनी बायोमैट्रिक डेटा साझा नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा CBSE और NEET के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया. स्कूल भी एडमिशन के लिए लिए आधार कार्ड को अनिवार्य तौर पर नहीं मांग सकते हैं. इसके लिए अवैध प्रवासियों को आधार नहीं दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके जरिए आधार से हाशिए पर जी रहे लोगों को सुविधा हो रही है.