नई दिल्लीः भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलिकॉम ऑपरेटरों को एक ही कैटेगरी के ग्राहकों के लिए भेदभाव वाली दरों को रोकने का निर्देश दिया है. दूरसंचार कंपनियों से किसी भी प्लान को पेश करने के सात दिन के भीतर उसका ब्योरा ट्राई को देने का निर्देश दिया गया है.


दूरसंचार कंपनियों को दिए गए इस निर्देश में ट्राई ने कहा, 'दूरसंचार दर आदेश, 1999 की धारा 10 के तहत कोई भी सेवाप्रदाता समान श्रेणी के ग्राहकों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता. इस तरह के ग्राहकों का वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए.' ट्राई ने कहा कि उसे इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि कुछ ऑपरेटर नियामक को इसकी जानकारी दिए बिना दरें पेश कर रहे हैं. समान श्रेणी के ग्राहकों के लिए भेदभावपूर्ण दरों की पेशकश की जा रही है.


रिलायंस जियो ने अप्रैल में ट्राई से भारती एयरटेल की शिकायत करते हुए कहा था कि कंपनी ने दर नियमों का उल्लंघन किया है और गुमराह करने वाली पेशकश कर रही है. समान प्लान में कंपनी अपने ग्राहकों के बीच ही भेदभाव कर रही है. जियो ने एयरटेल पर भारी जुर्माना लगाने की मांग करते हुए कहा था कि एयरटेल के दो 293 रुपये और 449 रुपये के प्लान्स की मार्केटिंग गुमराह करने वाले तरीके से की जा रही है. जियो ने कहा था कि इन ऑफर्स के बारे में एयरटेल के विज्ञापनों के जरिए संभावित ग्राहकों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है.


ग्राहकों को ऐसा समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें 70 दिन तक प्रतिदिन एक जीबी डाटा मिलेगा. वहीं भारती एयरटेल के प्रवक्ता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी पूरी तरह नियामकीय दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है, इनमें दर आदेश भी शामिल हैं.