सावधान! ये Gadget भूल से भी पास रह गया तो हो सकती है जेल, कई लोगों की बढ़ चुकीं मुश्किलें
भारत में सुरक्षा कारणों के चलते सैटेलाइट ट्रांसमीटर या कम्युनिकेटर रखने पर पाबंदी है. इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है. अगर कोई बिना लाइसेंस इसका यूज करता है तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है.
गैजेट को लोग जिंदगी को आसान बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन बार गैजेट मुश्किलें भी बढ़ा सकता है. ऐसा ही एक गैजेट है, सैटेलाइट फोन. दुनिया के कई देशों में इसे इस्तेमाल करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन भारत में यूज करने पर यह जेल भी भिजवा सकता है. कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है. ताजा मामला स्कॉटलैंड की एक महिला हाइकर से जुड़ा है. उसे सैटेलाइट डिवाइस रखने पर दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया था.
क्यों हुई गिरफ्तारी?
इस हाइकर ने बताया कि वह दिल्ली से ऋषिकेश जाना चाह रही थी. सुरक्षा जांच के दौरान उसके पास एक सैटेलाइट डिवाइस पाया गया. इसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया. हाइकर ने बताया कि कई घंटों की पूछताछ के बाद उसे छोड़ा गया. महिला ने लोगों से भारत में किसी भी प्रकार का सैटेलाइट कम्युनिकेटर न लाने की अपील की है. जानकारी के लिए बता दें कि सैटेलाइट ट्रांसमीटर रिमोट इलाकों में भी काम कर सकता है. यह प्राकृतिक आपदा के समय बहुत काम आता है.
पहले भी सामने आया था मामला
सैटेलाइट डिवाइस रखने के कारण किसी की गिरफ्तारी का यह पहला मामला नहीं है. पिछले महीने गोवा में चेक रिपब्लिक के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया था. उसके पास एक GPS डिवाइस था, जिसमें सैटेलाइट ट्रांसमीटर लगा हुआ था. बता दें कि भारतीय कानून के हिसाब से बिना लाइसेंस कोई भी सैटेलाइट ट्रांसमीटर या फोन रखना मना है. अगर किसी के पास बिना लाइसेंस ऐसा कोई डिवाइस मिलता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है.
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए माना जाता है खतरा
इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, 1933 के तहत भारत के आम लोग सैटेलाइट फोन रख या इस्तेमाल नहीं कर सकते. इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है. इसलिए इसके रखने पर पाबंदी लगाई हुई है.
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