ब्लूव्हेल चैलेंज को लेकर हाईकोर्ट ने दिया इंटरनेट कंपनियों और सरकार को नोटिस
नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उस याचिका पर नोटिस जारी कर फेसबुक, गूगल और याहू से जवाब मांगा जिसमें उससे इंटरनेट आधारित जानलेवा खेल ब्लूव्हेल चैलेंज के लिंक को हटाने के निर्देश देने की बात कही गई है. इस खेल की वजह से दुनियाभर में कथित तौर पर कई बच्चों की मौत हो चुकी है.
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीत मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की एक पीठ ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर उनसे इस गेम को लेकर उठाए गए कदमों की जानतकारी मांगी है.
इंटरनेट कंपनियों की भारतीय इकाइयों को नोटिस जारी करते हुये पीठ ने उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वे केंद्र के ऑनलाइन खेल ‘ब्लूव्हेल चैलेंज’ पर रोक लगाने संबंधी निर्देश के अनुपालन के संबंध में उठाये गये कदमों पर स्थिति रिपोर्ट भी दायर करें.
एडवोकेट गुरमीत सिंह की इस याचिका में मांग की गयी है कि इस चुनौती वाले खेल से जुड़ी किसी भी सामग्री को इंटरनेट फर्मों द्वारा अपलोड किये जाने से तत्काल रोकने का निर्देश दिया जाये. इसके पीछे भारत और विदेशों में इसकी वजह से सामने आ रहे खुदकुशी के मामलों का हवाला दिया गया था.
अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 28 अगस्त तय की है. सभी संबंधित पक्षों को उस समय तक जवाब देना है.