नई दिल्लीः रिलायंस जियो की टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री के खिलाफ दिग्गज टेलीकॉम प्लेयर्स एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर की गुटबंदी की जांच कर रही सीसीआई ने अपनी जांच 60 दिनों में पूरी करने का आदेश दिया है.


भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग-कॉम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) ने अपनी जांच यूनिट से कहा है कि वह मौजूदा दूरसंचार कंपनियों और उद्योग संगठन के खिलाफ अपनी जांच 60 दिनों में पूरी कर ले. यह जांच नई कंपनी रिलायंस जियो को नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं देने के लिए गुटबंदी के आरोपों को लेकर है.


आयोग ने 30 पन्नों के अपने आदेश में इस मामले में दूरसंचार कंपनियों के संगठन सेल्यूलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सीओएआई) के ‘व्यवहार‘ पर भी कड़ी टिप्पणी की है. आयोग ने आदेश में कहा है,‘ महानिदेशालय से जांच पूरी कर अपनी जांच रिपोर्ट 60 दिन में दाखिल करने को कहा जाता है.’ सीसीआई के अनुसार ‘पहली दृष्टि से देखने पर’ प्रतिस्पर्धा कानून की उस धारा विशेष के उल्लंघन का मामला है जो कि गैर प्रतिस्पर्धी समझौतों से जुड़ी है.


ये है पूरा मामला
सीसीआई ने रिलायंस जियो की टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री को रोकने के लिए 3 बड़ी कंपनियों की सांठगांठ (कार्टलाइजेशन) के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश जारी कर दिया है. प्रतिस्पर्धा आयोग (कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया) ने टेलीकॉम सेक्टर की 3 दिग्गज कंपनियों भारती एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन के खिलाफ गुरूवार 11 मई को जांच के आदेश दिए थे. जांच रिपोर्ट आने के बाद सीसीआई इस मामले में अपना आदेश सुनाएगी. आयोग ने यह कदम भारती एयरटेल, वोडाफोन व आइडिया सेल्यूलर और उद्योग संगठन सीओएआई के खिलाफ जियो की शिकायत पर उठाया.


3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की जांच करेगा CCI: जियो के खिलाफ साजिश का आरोप