नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 का शंखनाद हो चुका है, चुनाव आयोग ने कल यानी रविवार को एलान कर दिया कि सात चरणों में लोकसभा की सभी 543 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. 11 अप्रैल से 19 मई के बीच वोटिंग होगी, इसके साथी ही 23 मई को देश को नई सरकार भी मिल जाएगी. इसी को देखते हुए अब चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियां और सोशल मीडिया कार्यकर्ता और उम्मीदवारों के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं. तो चलिए जानते हैं वो 9 चीजें जो इस बार का उम्मीदवार फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर नहीं कर सकता.


1. नॉमिनेशन फाइल करते वक्त हर उम्मीदवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो ट्विटर और फेसबुक पर हैं उसकी भी जानकारी देनी होगी.


2. सभी राजनीतिक विज्ञापन जो फेसबुक और ट्विटर पर डाले गए हैं वो प्री सर्टिफाइड होने चाहिए.


3. कोई भी बिना वेरीफाई किया हुआ विज्ञापन गूगल, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर नहीं जाना चाहिए.


4. हर उम्मीदवार को ये जानकारी जरूर देनी होगी कि उसने सोशल मीडिया पर विज्ञापन को लेकर कितने पैसे खर्च किए हैं.


5. कोई भी राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवार प्रचार के दौरान किसी भी भारतीय सेना या डिफेंस की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.


6. अगर किसी भी तरह की कोई लापरवाही सोशल मीडिया पर होती है तो उसके लिए ग्रीवेंस ऑफिसर को शिकायत दर्ज करने के लिए नियुक्त किया गया है.


7. कोई भी उम्मीदवार अगर सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा, या फेक न्यूज का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी.


8. फेसबुक, ट्विटर, गूगल पर उम्मीदवारों के जरिए डाले गए सभी पोस्ट को आईटी जाएंट के जरिए हाइलाइट किया जाएगा.


9. वहीं अभी तक व्हॉट्सएप से जुड़ी हुई कोई जानकारी सामने नहीं आई है.