Paytm और PhonePe या दूसरे मोबाइल वॉलेट से आपके भी पैसे हुए हैं गायब? तो इन नए RBI नियमों के बारे में जान लें
मोबाइल वॉलेट कंपनी जैसे पेटीएम, फोन पे, एमेजन पे और दूसरों को इस बात पर ध्यान जेना होगा कि यूजर्स एसएमएस अलर्ट, इमेल और नोटिफिकेशन के लिए रजिस्टर करवाएं.
नई दिल्ली: पिछले साल कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहां लोगों के मोबाइल वॉलेट यानी की पेटीएम, फोन पे और दूसरे पीपीआई से अचानक पैसे गायब हो गए हैं. इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए नियम बनाए हैं. नए नियम यूजर्स को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाएगा. RBI ने कहा है कि मोबाइल वॉलेट यूजर्स को ठीक ऐसी ही सुविधा दी जाएगी जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूजर्स को दी जाती है. तो चलिए नजर डालते हैं कुछ नए नियमों के बारे में.
1. सभी मोबाइल वॉलेट प्लेयर्स को अब कॉन्टैक्ट नंबर देने होंगे जिससे धोखाधड़ी जैसे मामलों से बचा जा सके. ये सभी ट्रांजैक्शन एसएमएस के लिए लागू होगा यानी की आपको अगर किसी चीज की रिपोर्ट करनी है तो आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए.
2. मोबाइल वॉलेट कंपनी जैसे पेटीएम, फोन पे, एमेजन पे और दूसरों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि यूजर्स एसएमएस अलर्ट, इमेल और नोटिफिकेशन के लिए रजिस्टर करवाएं.
3. किसी के साथ कोई धोखा न हो इसके लिए मोबाइल वॉलेट कंपनियां 24/7 कस्टमर केयर हेल्पलाइन की शुरूआत करेगी.
4. अगर किसी यूजर के साथ कोई धोखाधड़ी होता है और इसके लिए मोबाइल वॉलेट प्रोवाइडर जिम्मेदार है तो यूजर के पूरे पैसे को 3 दिनों के भीतर रिफंड कर दिया जाएगा.
5. इस मामले में अगर यूजर कोई शिकायत भी नहीं करता है फिर भी वॉलेट प्रोवाइडर को पैसे देने होंगे.
6. वहीं अगर किसी यूजर ने 4 से 7 दिनों के भीतर शिकायत की और कुल राशि 10,000 रुपये के नीचे हो फिर भी कंपनी को रिफंड देना होगा.
7. अगर फ्रॉड को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट किया गया तो रिफंड को आरबीआई के तहत करना होगा.
8. सभी रिफंड केस को कंपनी को 10 दिनों के भीतर सुलझाना होगा. तो वहीं कंपनी के साथ कोई विवाद है तो उसे भी 90 दिनों के भीतर खत्म करना होगा.
9. अगर यूजर की शिकायत को 90 दिनों के भीतर नहीं सुलझाया गया तो कंपनी को पूरा रिफंड चुकाना होगा.
10. बता दें कि फरवरी 2019 के बाद बिना KYC वेरिफिकेशन के आप मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.