ट्रेन मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, अब आप चलती ट्रेन में भी कर सकते हैं FIR, जानिए- कैसे
दरअसल पहले अगर सफर के दौरान किसी यात्री के साथ कोई घटना घट जाती थी तो उसे FIR या शिकायत करने के लिए अगले स्टेशन तक इंतजार करना पड़ता था.
नई दिल्ली: अब जल्द ही ट्रेन में बैठे यात्री मोबाइल एप के जरिए FIR कर सकते हैं जिसे जिरो FIR के तहत रजिस्टर किया जाएगा तो वहीं RPF भी इसकी जांच करेगी. इस बात की जानकारी एक सीनियर ऑफिशियल ने दी. मोबाइल एप की मदद से आप चोरी, जुर्म, उत्पीड़न जैसी घटनाओं को लेकर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं. मोबाइल एप को पहले ही मध्यप्रदेश में इस्तेमाल किया जा रहा है.
आरपीएफ के डीजी अरूण कुमार ने कहा कि, 'दरअसल पहले अगर सफर के दौरान किसी यात्री के साथ कोई घटना घट जाती थी तो उसे एफआईआर या शिकायत करने के लिए अगले स्टेशन तक इंतजार करना पड़ता था जो अब नहीं होगा. अब यूजर जैसे ही मोबाइल एप की मदद से शिकायत करेगा आरपीएफ की टीम तुरंत उसके पास पहुंच जाएगी.' उन्होंने आगे कहा कि इस शिकायत को जिरो एफआईआर कहा जाएगा. जिरो एफआईआर का मतलब ये होता है कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. जिसके बाद उसे किसी दूसरी थाने में भी ट्रॉंस्फर किया जा सकता है.
फिलहाल अगर किसी यात्री को कुछ रिपोर्ट करना होता है तो सबसे पहले टिकट एग्ज्माइनर से एक शिकायत फॉर्म लेकर उसे आरपीएफ या जीआरपी को अगले स्टेशन में देना होता है. जिसके बाद ये फॉर्म ऑटोमेटिक FIR में बदल जाता है. इससे एक तो पैसेंजर को लेकर जल्द से जल्द कारवाई नहीं होती है तो वहीं इसमें समय भी बहुत लगता है. इस एप की मदद से सिर्फ आरपीएफ ही आपकी मदद से सामने नहीं आएगा बल्कि जीआरपी, टीटी और ट्रेन कंडक्टर भी आपके साथ होगा. वहीं महिलाओं के लिए इस एप में पैनिक बटन की सुविधा दी गई है.