नई दिल्लीः वोडाफोन इंडिया ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में आरोप लगाया कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अपने टैरिफ से जुड़े निर्देश और नियमनों के गंभीर उल्लंघन को रोकने में विफल रहा है. कंपनी ने आरोप लगाया कि ट्राई ने रिलायंस जियो को अपनी मुफ्त पेशकश हैप्पी न्यू ईयर जारी रखने की अनुमति देकर नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज किया है. यह मामला न्यायमूर्ति संजीव सचदेव के सामने आया जिन्होंने मामले की सुनवाई की तारीख एक फरवरी तय की है क्योंकि रिलायंस जियो को इस मामले में एक पक्ष नहीं बनाया गया है.
अदालत ने कहा कि इस मामले में अदालत यदि कोई आदेश जारी करती है तो इससे दूरसंचार कंपनी प्रभावित हो सकती है. बाद में वोडाफोन की मौखिक याचिका पर रिलायंस जियो को भी पक्ष बनाया गया. वोडाफोन ने यह भी दावा किया कि ट्राई दूरसंचार विभाग के सर्कुलरों को एक्टिवेट करने में विफल रहा है, जिसमें कहा गया है कि सभी शुल्क इंटर-कनेक्शन कनेक्शन यूज चार्ज (आईयूसी), गैर भेदभावपूर्ण होने चाहिए. साथ ही यह बाजार बिगाड़ने वाले नहीं होने चाहिए. वोडाफोन ने यह भी कहा कि ट्राई ने खुद 2002 में सभी दूरसंचार कंपनियों को कहा था कि कोई भी प्रचार पेशकश 90 दिन से अधिक जारी नहीं रखी जा सकती.