नई दिल्लीः मलेशिया बेस्ड मैक्सिस कंपनी के मालिक अनंत कृष्णन और उनके खास सहयोगी रह चुके डायरेक्टर ऑगस्तस राल्फ मार्शल के अदालत के सामने पेश ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एयरसेल को मिले 2G लाइसेंस को रद्द करने का प्रस्ताव रखा. इस भारतीय टेलीकॉम कंपनी में कृष्णन ने अधिकांश शेयर खरीदे थे.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की पीठ ने एयसेल को मूल रूप से आवंटित 2G स्पेक्ट्रम किसी अन्य को ट्रांसफर करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया.
लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव करते हुए अदालत ने कहा कि अदालत के सामने पेश होने से बचने की आड़ में कृष्णन और मार्शल को कानूनी प्रक्रिया को हताश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
शीर्ष अदालत ने कहा कि एयरसेल को मूल रूप से आवंटित 2G लाइसेंस किसी अन्य सर्विस प्रोवाइडर को अस्थाई रूप से ट्रांसफर करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तरीका ढ़ूंढ़ेगा ताकि ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो.
पीठ ने कहा कि कृष्णन और मार्शल दिल्ली में अदालत के सामने पेश होने के लिए स्वतंत्र हैं और विफल होने पर अदालत प्रस्तावित आदेश पारित कर देगी.
अदालत ने यह साफ कर दिया कि कृष्णन और मार्शल को किसी वित्तीय नुकसान का मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं होगी जोकि साल 2006 में एयरसेल को मिले 2जी लाइसेंस और स्पेक्ट्रम को रद्द करने से उन्हें हो सकती है.
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 3 फरवरी तय की है.