नई दिल्ली: व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से निजता के हनन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई फ़िलहाल टाल दी है. आज 5 जजों की बेंच ने कहा, "निजता के अधिकार पर 9 जजों की बेंच का फैसला आने के बाद ही इस मसले पर आगे सुनवाई होगी."


कर्मण्य सिंह सरीन नाम के शख्स की तरफ से दाखिल याचिका में व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का विरोध किया गया है. याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सऐप की तरफ से अपने यूज़र्स की जानकारी फेसबुक से साझा करना निजता के अधिकार का हनन है.


आज केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता की बात का समर्थन करते हुए कहा किसी के निजी डाटा को व्यावसायिक फायदे के लिए शेयर करना गलत है. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पी एस नरसिम्हा ने कहा कि निजी डाटा जीवन के अधिकार का ही एक पहलू है.


सरकार के इस स्टैंड को आधार मामले में लिए गए स्टैंड से अलग माना जा रहा है. इस मामले में सरकार ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने से मना किया है. सरकार ने आज ये भी कहा कि वो नयी डाटा पॉलिसी लाएगी. इसमें निजी डाटा की सुरक्षा के लिए जल्द ही कानूनी प्रावधान होगा.


व्हाट्सऐप ने याचिका का विरोध करते हुए इसे टेलिकॉम कंपनियों की चाल बताया. व्हाट्सऐप की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने, "टेलिकॉम कंपनियां व्हाट्स ऐप जैसी सेवाओं के विस्तार से घबरा कर इस तरह की याचिकाएं दाखिल करवा रही हैं."


सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 सितंबर तय की है.