नई दिल्ली: व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से उपभोक्ताओं की निजी जानकारी शेयर होने की आशंका मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी. कोर्ट आज आगे की सुनवाई के सवाल तय कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने पांच अप्रैल को व्हाट्सएप प्राइवेसी मामले में सुनवाई के लिए पांच जजों की कंस्टीट्यूशनल बेंच बनाने का फैसला किया था.
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि फेसबुक और वाट्सऐप पर डेटा सुरक्षित नहीं है और यह देश के संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है. इस मामले में व्हाट्सऐप और फेसबुक को पहले ही नोटिस जारी हो चुका है.
याचिका में व्हाट्सएप की तरफ से अपनी सहयोगी फेसबुक से उपभोक्ताओं की जानकारी शेयर करने का विरोध किया गया है. याचिकाकर्ता ने इसे निजता के अधिकार का हनन बताया है.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
2016 में लागू नयी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत व्हाट्सऐप फेसबुक के साथ कंज़्युमर डेटा शेयर करता है. याचिकाकर्ता का कहना था कि इससे न सिर्फ उपभोक्ता का ब्यौरा, बल्कि उसकी निजी बातचीत भी गलत हाथों में जा सकती है.
सुनवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस जे एस खेहर और डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच याचिका पर सहमत नज़र नहीं आयी. जस्टिस खेहर ने कहा, “ये एक निजी सेवा है. इसके अपने नियम हैं. जिसे पसंद है, इस्तेमाल करे. न पसंद हो तो छोड़ दे.”