कस्टमर्स से ओवरचार्जिंग करने को लेकर आइडिया पर ट्राई ने लगाया 2.97 करोड़ जुर्माना
टेलिकॉम रेग्युलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने टेलिकॉम कंपनी आइडिया पर 2.97 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
नई दिल्ली: टेलिकॉम रेग्युलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने टेलिकॉम कंपनी आइडिया पर 2.97 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. ट्राई ने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि आइडिया ने अपने ग्राहकों से बीएसएनएल और एमटीएनएल नेटवर्क पर कॉल करने पर एक्स्ट्रा चार्ज लिया था. क्योंकि आइडिया इस पैसे को ग्राहकों को लौटा नहीं सकती इसलिए उसे इन पैसों को टेलिकॉम एजुकेशन ऐंड प्रोटेक्शन फंड (TCEPF) में जमा करवाना होगा.
यह मामला मई 2005 का है जब टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने ऑपरेटर्स को चार राज्यों (महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) में आपस में इंटर सर्विस एरिया कनेक्टिविटी के लाइसेंस दिए थे. संशोधन के तहत इन चार राज्यों में कॉल राउटिंग के लिए सभी कॉल्स को लोकल कॉल माना जाता था.
ट्राई का कहना है कि संशोधन के बावजूद कई ऑपरेटर्स ने बीएसएनएल और एमटीएनएल नेटवर्क पर कॉल करने के लिए ज्यादा पैसे लिए. ट्राई एडवाइजर एसटी अब्बास द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है, 'ट्राई निर्देश देती है कि मई 2005 से जनवरी 2007 के बीच अपने ग्राहकों से एक्सट्रा चार्ज लेने के लिए आइडिया कंपनी 2,97,90,173 रुपये जमा कराए, इस निर्देश का पालन 15 दिन के ही अंदर किया जाए.'