कॉल ड्रॉप पर नए नियमों के साथ आया ट्राई, अब ऑपरेटर्स की खैर नहीं!
नई दिल्लीः भारतीय दूरसंचार नियामक ने शुक्रवार को कॉल ड्रॉप को लेकर कड़े नियमों की घोषणा की और कहा कि जो दूरसंचार ऑपरेटर मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे, उन पर कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा, "अगर सर्विस प्रोवाइडर नए शुरू किए गए डीसीआर (कॉल ड्रॉप की दर) बेंचमार्क तक पहुंचने में नाकाम होते हैं तो उन पर ग्रेडेट फाइनेंसियल डिसइंसेटिव कार्रवाई की जाएगी. जिसके तहत जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माने की रकम इस पर निर्भर करेगी कि कंपनियां बेंचमार्क से कितनी दूर हैं."
इसमें बताया गया कि बेंचमार्क को पूरा नहीं करने पर सेवा प्रदाताओं पर प्रत्येक पैरामीटर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
नियामक ने कहा, "अगर लगातार दो तिमाहियों तक कंपनी बेंचमार्क पर खरा नहीं उतरती तो जुर्माने की रकम डेढ़ गुनी हो जाएगी और दो तिमाही से भी ज्यादा वक्त बीतने पर सुधार नहीं हुआ तो जुर्माने की रकम दो गुनी हो जाएगी."
ट्राई ने कहा कि 'सेवाओं की गुणवत्ता' को लेकर संशोधित विनियमन 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा.