नई दिल्लीः तीन दिन की डेडलाइन के साथ आज से कर्नाटक के बेंगलूरु में कैब शेयरिंग सेवा को बंद कर दिया गया. शुक्रवार से बेंगलूरु में ओला शेयरिंग और ऊबरपूल को गैरकानूनी बताया गया है. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एमके अयप्पा के मुताबिक कंपनियों को तीन दिन का समय दिया गया है, जिससे वह अपना सॉफ्टवेयर मॉडिफाई कर सकते हैं तीन दिन तक यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो ये कैब सेवाएं ऐसा नहीं कर सकेंगी.

ET से बात करते हुए कमिश्नर एमके अयप्पा ने कहा, ' कैब सेवाएं राइड-शेयरिंग सर्विस के तहत किराया जुटाती है. जो उनकी परमिट कंडीशन के खिलाफ होता है. हम कार पूलिंग के खिलाफ नहीं हैं जबतक इसमें पैसों का लेन-देन ना शामिल हो.'

आपको बता दें कि ओला और ऊबर जैसी सेवाएं राइड शेयरिंग का ऑप्शन देती है इससे कस्टमर्स को कम पैसे देने होते हैं और किराया दो से तीन लोगों में बज जाता है.