प्रोडक्ट्स के बारे में जरूरी सूचना नहीं देने पर फ्लिपकार्ट- अमेजन को सरकार का नोटिस, 15 दिन में मांगा जवाब
नोटिस में कहा गया है, "यह पाया गया कि कुछ ई-कॉमर्स कंपनियां अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर जरूरी जानकारी नहीं दे रही हैं जबकि यह ‘लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स’, 2011 के तहत जरूरी है."
सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म से बिकने वाले सामानों पर उनकी ऑरिजन कंट्री की जानकारी और अन्य जरूरी सूचनाएं नहीं दिए जाने को लेकर कदम उठाते हुए फ्लिपकार्ट- अमेजन को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय के तहत आने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी किए गए. इस बारे में फिलहाल दोनों कंपनियों से कोई टिप्पणी नहीं मिल पाई है.
15 दिन में मांगा जवाब विभाग ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों से ‘लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स’, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. दोनों कंपनियों से 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है. कंपनियों को एक जैसे शब्दों वाले इस नोटिस में कहा गया है, "यह पाया गया कि कुछ ई-कॉमर्स कंपनियां अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर जरूरी जानकारी नहीं दे रही हैं जबकि यह ‘लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) रूल्स’, 2011 के तहत जरूरी है."
दोनों कंपनियों ने नहीं दी सूचना फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लि. और अमेजन डेवलपमेंट सेंटर इंडिया प्राइवेट लि. को भेजे गये नोटिस के अनुसार वे ई-कॉमर्स यूनिट्स हैं और इसीलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि ई-कॉमर्स डील्स के लिए उपयोग होने वाले डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सभी जरूरी जानकारी दी जाए. नोटिस के अनुसार दोनों कंपनियों ने जरूरी सूचना नहीं दी और कानून का उल्लंघन किया.
देनी होगी ये जानकारी ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर विज्ञापनों का जिक्र करते हुए नोटिस में कहा गया है, "विज्ञापनों की जांच में पाया गया कि जो जरूरी घोषणाएं हैं, वे नहीं की जा रही हैं." नियम के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को अनिवार्य रूप से वस्तु की ऑरिजिन कंट्री समेत अन्य जरूरी जानकारी देनी है. उन्हें इसके बारे में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सूचना देनी है, जिसके जरिये वे लेन-देन करते हैं.
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