Social Media अकाउंट खोलने के लिए ऐसे वेरिफाई होगी बच्चों की उम्र, सरकार ने बताया
जल्द ही बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी पड़ सकती है. अब सरकार ने बताया है कि वह बच्चों की उम्र वेरिफाई करने के लिए आईडी टोकनिज्म की मदद ले सकती है.
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) नियमों के लिए मसौदा नियम जारी किए थे. इस पर अब लोगों से राय मांगी जा रही है. मसौदा नियमों में कहा गया है कि कानून बनने के बाद 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी. अब सरकार ने बताया है कि बच्चों की उम्र वेरिफाई करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा. आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णन ने यह जानकारी दी है.
सरकार के पास है समाधान- वैष्णव
वैष्णव ने कहा कि आज के समय में सरकार के पास बच्चों की उम्र वेरिफाई करने का समाधान है. आज देश में आधार, पेमेंट सिस्टम और डिजिटाइजेशन समेत अच्छा डिजिटल ढांचा मौजूद है, जो कई अमीर देशों से बेहतर है. उन्होंने बताया कि वर्चुअल टोकन के जरिये बच्चों की उम्र वेरिफाई की जाएगी.
यह तरीका अपना सकती है सरकार
सरकार ने इसके लिए वर्चुअल टोकन का तरीका सुझाया है. इसके तहत ऑनलाइन साइट्स को यूजर की आईडी का टोकन एक्सेप्ट करना पड़ेगा. इस तरह ये साइट्स आईडी का फुल रिकॉर्ड नहीं देख पाएगी और यूजर्स की जानकारी सुरक्षित रहेगी. वैष्णव ने यह भी कहा कि कंपनियों को इस्तेमाल होने के बाद इस टोकन को डिलीट करने के लिए कहा जाएगा. बता दें कि पेमेंट गेटवे भी क्रेडिट कार्ड की जानकारी के लिए टोकनिज्म का इस्तेमाल करते हैं. अगर यह टोकन किसी हैकर या स्कैम के हाथ लग भी जाता है तो भी असली क्रेडिट कार्ड की जानकारी उनसे छिपी रहती है.
नियमों के उल्लंघन पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
नए कानून में नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान है. अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी बिना माता-पिता की सहमति के 18 साल से कम उम्र के बच्चों का अकाउंट खोल देती है तो शिकायत होने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. दोषी पाए जाने पर उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
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