RBI Lokpal: आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का दौर चल रहा है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे ई-शॉपिंग ऐप पर हजारों प्रॉडक्ट मिलते हैं, जिनपर यूजर्स को कई तरह के लुभावने ऑफर्स दिखाई देते हैं. यूजर्स ऑफर्स के आकर्षण में आ जाते हैं, और फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड से प्रॉडक्ट ऑर्डर कर देते हैं. ऑर्डर आने के बाद अगर यूजर्स को प्रॉडक्ट पसंद नहीं आए तो उसे रिटर्न करने और पैसे वापस मंगवाने की कोशिश करते हैं.
कई बार ऐसे प्रॉडक्ट्स को सेलर्स आसानी से वापस कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता. यूजर्स सेलर्स, शॉपिंग वेबसाइट, या ऐप से अनुरोध कर-करके परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है. ऐसे में एक यूजर्स क्या कर सकता है? अगर आप नहीं जानते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं. ऐसे के में एक यूजर्स रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से शिकायत कर सकते हैं और हर्जाना भी प्राप्त कर सकते हैं. आइए हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं.
इन स्टेप्स को करें फॉलो
- इसके लिए यूजर्स को सबसे पहले RBI Lokpal की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. आप (https://rbi.org.in/Scripts/Complaints.aspx) इस लिंक को क्लिक करके भी सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
- आरबीआई लोकपाल की वेबसाइट में जाने के बाद यूजर्स को किसी भी बैंक, एनबीएफसी या किसी भी अन्य ऐसे संस्था के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का विकल्प मिलेगा.
- यूजर्स जिसके खिलाफ शिकायत करनी है, उस ऑप्शन पर क्लिक करें.
- उसके बाद यूजर्स को शिकायत दर्ज कराने के लिए File a complaint का विकल्प मिलेगा.
- उसके बाद यूजर्स को अपना नाम और नंबर डालना होगा.
- उसके बाद यूजर्स के फोन में ओटीपी आएगा. उसे वेबसाइट में डालकर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद आपका ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा, और फिर आपको अपनी शिकायत की जानकारी लिखनी होगी.
- इसके लिए यूजर्स को शिकायतकर्ता का नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, राज्य का नाम, शिकायत की कैटेगरी, और अपना पूरा एड्रेस डालना होगा.
- इतना सबकुछ भरने के बाद यूजर्स को उस बैंक या एनबीएफसी का नाम चुनना होगा, जिसके खिलाफ आपको शिकायत करनी है.
- इसके बाद अंत में यूजर्स को अपनी शिकायत की जानकारी को डालना होगा और सबकुछ चेक करना होगा.
- शिकायत करने के लिए पूछे जा रहे सभी चीजों की जानकारी भरने के बाद यूजर्स इसे सब्मिट कर सकते हैं.
इस बात का जरूर रखें ध्यान
यूजर्स आईबीआई लोकपाल से अपनी शिकायत करने के बाद अपने फंसे हुए पैसों के साथ-साथ मुआवजा की भी मांग कर सकते हैं. आरबीआई के लोकपाल लगभग अगले दो हफ्तों में यूदर्स द्वारा किए गए शिकायत की जांच करते हैं, और उसके बाद इस मामले को हल करते हैं. हालांकि, यूजर्स को आरबीआई में शिकायत करने से पहले अपने बैंक या संबंधित एनबीएफसी को शिकायत दर्ज करनी होगी. अगर लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद भी यूजर्स की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आरबीआई में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.