गलत अकाउंट में हो गई पेमेंट? फिक्र ना करें ऐसे वापस आ सकते हैं आपके पैसे
यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप गलत यूपीआई पेमेंट कर देते हैं और पैसे किसी अन्य के अकाउंट में चले जाते हैं तो आप उन पैसों को कैसे वापस पा सकते हैं.
UPI Transaction: आज के समय में कई लोग UPI से पेमेंट करते हैं. डिजिटल का ऐसा दौर चला है कि अब तो लोगो के पास कैश रहता ही नहीं है. राशन लेना हो, मूवी टिकट बुक करनी हो, शॉपिंग करनी हो या ऑटो से कहीं जाना हो, लोग अब डिजिटल का ही सहारा ले रहे हैं. UPI से पेमेंट करना आसान भी है, और इससे कैश रखने का झंझट भी खत्म हो जाता है. यूपीआई काफी सिक्योर है, लेकिन कई बार अपनी ही गलती से गलत यूपीआई ट्रांजेक्शन हो जाता है. गलत ट्रांजेक्शन होने की वजह से लोग काफी परेशान भी हो जाते हैं.
मन काफी उदास हो जाता है. वहीं पेमेंट अगर बड़ी हो तो जान हलक तक आ जाती है. ऐसे में, यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप गलत यूपीआई पेमेंट कर देते हैं, और पैसे किसी अन्य के अकाउंट में चले जाते हैं तो आप उन पैसों को कैसे वापस पा सकते हैं.
ऐसे वापस पाएंगे रुपये
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक, सही तरीके से कदम उठाकर गलती से गलत अकाउंट पर भेजे गए पैसे वापस पाए जा सकते हैं. RBI इसके लिए कहता है कि डिजिटल सेवाओं के जरिए अनजाने में हुए लेन देन के मामले में पीड़ित को सबसे पहले जिस पेमेंट एप या सिस्टम से ट्रांजेक्शन किया गया है, उसे सूचित करना चाहिए. गलत अकाउंट में पैसे जाने पर आप यूपीआई ऐप्स पेटीएम, गूगल पे और फोनपे के कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आप इन्हे कॉल कर रिफंड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं.
ट्रांजेक्शन का कैप्चर कर लें स्क्रीनशॉट
इसके साथ ही, ध्यान रहे जब भी आप गलत पेमेंट कर दें तो उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें. इस लेन - देन के बारे में आप अपने बैंक को भी तुरंत सूचित कर दें. अपने बैंक को PPBL नंबर दें. PPBL नंबर आपको ट्रांजेक्शन के बाद आए मैसेज में दिखाई देगा. इसके बाद, आप जल्द से जल्द शाखा प्रबंधक से मिलें. अगर नाम गलत होने की वजह से गलत पेमेंट हुई है तो आपको बैंक को यह सबूत देना होगा कि अकाउंटहोल्डर का नाम एक जैसा सा है. बैंक को शिकायत देते हुए जानकारी मेल भी कर दें.
RBI के लोकपाल से कर सकते हैं शिकायत
अगर UPI पेमेंट ऐप्स और बैंक आपकी मदद नहीं कर पाते हैं तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोकपाल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आरबीआई नियमों के चलते लोकपाल सीनियर ऑफिशियल कस्टमर की इस तरह की शिकायतों को सुनता है. इसके लिए bankingombudsman.rbi.org पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
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