IMEI Registration: चोरी हुए फोन को किया जा सकेगा आसानी से ट्रैक, सरकार ने IMEI नंबर को लेकर की यह घोषणा
सरकार ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया है कि देश में स्थानीय रूप से बने हुए या फिर इम्पोर्ट किए हुए मोबाइल फोन को बिक्री से पहले रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा.
IMEI Registration Rule: भारत में बहुत जल्द स्मार्टफोन के IMEI नंबर को लेकर बदलाव होने वाला है. सरकार ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2023 से भारत में बिक्री से पहले सभी मोबाइल फोन के IMEI का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा. यह रजिस्ट्रेशन देश के नकल-विरोधी और खोए हुए हैंडसेट को ब्लॉक करने वाले पोर्टल पर किया जाएगा. नियम पूरी तरह लागू हो जाने के बाद दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित Indian Counterfeited Device Restriction पोर्टल से IMEI प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी होगा.
प्रत्येक स्मार्टफोन 15-अंक के एक यूनीक IMEI (International Mobile Equipment Identity) संख्या के साथ आता है. IMEI डिवाइस की यूनीक आईडी के रूप में काम करता है. दरअसल, दूरसंचार नेटवर्क पर समान आईएमईआई वाले नकली उपकरणों के होने की वजह से खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने में परेशानी होती है. इस वजह से सरकार ने इस नए नियम की घोषणा की है. आइए इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करते हैं.
जरूरी होगा स्मार्टफोन का IMEI रजिस्ट्रेशन
सरकार ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया है कि देश में स्थानीय रूप से बने हुए या फिर इम्पोर्ट किए हुए मोबाइल फोन को बिक्री से पहले रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा. ऐसे में, दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित Indian Counterfeited Device Restriction पोर्टल से IMEI प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी होगा सरकार ने इस नोटिफिकेशन में कहा, “निर्माता को फोन की पहली बिक्री से पहले दूरसंचार विभाग में भारत सरकार के Indian Counterfeited Device Restriction पोर्टल के साथ भारत में निर्मित प्रत्येक फोन की अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या रजिस्टर करनी होगी.”
अन्य जानकारी
सरकार ने इस नियम को मोबाइल डिवाइस इक्विप्मेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (अमेंडमेंट) नियम, 2022 की Prevention of Tampering (छेड़छाड़ की रोकथाम) के तहत जारी किया है. इसके साथ ही, भारतीय सरकार ने खोए या चोरी हुए फोन को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) प्रोजेक्ट पेश किया है. CEIR प्रोजेक्ट खोए हुए मोबाइल फोन के मुद्दे को हल करने के लिए नकली प्रोडक्ट्स के मुद्दे को भी संबोधित कर रही है. नए नियम से इम्पोर्ट किए हुए डिवाइसेज के IMEI नंबर को ICDR सिस्टम पर रजिस्टर करना अनिवार्य होगा. वही, कस्टम पोर्ट्स के ज़रिए मोबाइल डिवाइस के आयात के लिए IMEI प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया जाएगा..
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