Pan Card Update Online: परमानेंट अकाउंट नंबर या पैन देश में कई करदाताओं की पहचान करने का एक साधन है. पैन कार्ड (Pan Card) के बिना आप पैसों से जुड़ी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं ये आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे. आज के समय में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन (Financial Transaction) करने के लिए पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है. पैन कार्ड के बिना आप वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकते हैं. आपको इसकी जरूरत सरकारी और गैर सरकारी दोनों कामों के लिए होती है. क्या आप जानते हैं कि अगर ये एक काम नहीं करते हैं तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है. इस फाइन से बचने के लिए यहां पूरी डिटेल बताई गई है कि आपको क्या करना चाहिए.
क्यों लग सकता है जुर्माना?
अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो तुरंत अपना एक पैन कार्ड जमा करवा लें वर्ना आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. कई बार हम एक बार पैन के लिए अप्लाई कर देते हैं और अगर हमारा दस्तावेज नहीं मिलता है तो हम दोबारा अप्लाई करते हैं तो ऐसे में कई बार लोगों के पास 2 पैन कार्ड होते हैं.
इनकम टैक्स में भी है प्रावधान:
अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या दो कार्ड हैं तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जा सकता है. इसलिए आप समय से विभाग को अपना कार्ड जमा करें. इसके अलावा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी में प्रावधान है कि दो पैन कार्ड रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
पैन कार्ड कैसे सरेंडर करें?
- इसके लिए आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
- उसके बाद आपको कॉमन फॉर्म डाउनलोड करना होगा.
- आप इस फॉर्म को वेबसाइट पर जाकर और लिंक रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड या/एंड चेंजेस या करेक्शन इन पैन डेटा पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं.
- इसके अलावा फॉर्म को भरकर किसी भी एनएसडीएल ऑफिस में जमा कर दें.
- फॉर्म जमा करते समय आपको एक और पैन कार्ड भी जमा करना होगा.
- यह प्रक्रिया आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं.