टेक जॉइंट गूगल एक तरफ जहां चैट जीपीटी से परेशान है तो दूसरी तरफ अब उसे एनसीएलएटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की ओर से जोरदार झटका मिला है. दरअसल, लॉ कंपनी ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले को बरकरार रखा है और गूगल को 30 दिनों के भीतर 1,338 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने के लिए कहा है. साथ ही लॉ कंपनी ने इस बात को भी खारिज किया है कि सीसीआई ने गूगल के खिलाफ फैसला सुनाने में कोई पक्षपात किया है. अब गूगल को तय समय में जुर्माना भरना होगा. हालांकि टेक जाइंट चाहें तो लॉ कंपनी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है.


आखिर क्या थी गलती?


दरअसल, कुछ एंड्रॉयड यूजर्स ने कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया को 2018 में ये बात कही थी कि गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है और मोबाइल फोन कंपनियों को अपने ऐप्स जबरदस्ती इंस्टॉल करने के लिए कहता है. एंड्रॉयड यूजर्स ने गूगल की एमएडीए पॉलिसी को गलत ठहराया था. इसी पर CCA ने जांच की और 2022 में गूगल पर 1,338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था.


गूगल ने पेश किया एआई टूल Bard


चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल ने अपना एआई टूल बार्ड कुछ यूजर्स के लिए जारी कर दिया है. ये AI टूल हुबहू चैट जीपीटी की तरह काम करता है और आपके सवालों के जवाब देता है. ध्यान दें, कई बार ये AI टूल आपको गलत जानकारी भी दे सकता है. गूगल ने खुद एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए इस विषय में लोगों को जानकारी दी है कि एआई टूल फिलहाल डेवलपिंग स्टेज में है और ये गलत जानकारी दे सकता है.


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