देश में 1 अप्रैल से सिम कार्ड बिक्री के नियम बदलने जा रहे हैं. 1 अप्रैल के बाद बिना रजिस्ट्रेशन वाले डीलर सिम कार्ड नहीं बेच पाएंगे. अगर वो ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है. दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल कंपनियों के फ्रैंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स को तुरंत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है.
नकली सिम कार्ड रोकने के प्रयास
सरकार पिछले काफी समय से फर्जी सिम कार्ड की बिक्री रोकने के प्रयास कर रही है. इसी कोशिश में सिम कार्ड डीलर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था. सरकार ने अगस्त, 2023 में इसकी डेडलाइन 12 महीने रखते हुए सभी एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फ्रैंचाइजी को खुद का रजिस्ट्रेशन कराने को कहा था. यह डेडलाइन कई बार बढ़ाई जा चुकी है और फिलहाल इसे 31 मार्च तक बढ़ाया गया है.
BSNL ले रही है ज्यादा समय
देश में टेलीकॉम सर्विस देने वाली प्राइवेट कंपनियों ने अपने एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन सरकारी कंपनी BSNL समय लगा रही है. कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर में दिक्कत का हवाला देते हुए सरकार से समय मांगा था. इसके बाद डेडलाइन बढ़ाई गई थी.
1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे नए नियम
1 अप्रैल से सिम कार्ड बिक्री के नए नियम शुरू हो जाएंगे और केवल रजिस्टर्ड डीलर्स ही नया सिम कार्ड बेच पाएंगे. इससे फर्जी सिम कार्ड की बिक्री कम होने की उम्मीद है. नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनी और उसके सिम कार्ड बेचने वाले एजेंट्स और डीलर्स आदि के बीच लिखित समझौता होगा. अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर सिम कार्ड बेचते हुए पाया जाएगा तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. इसके अलावा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. जम्मू-कश्मीर और असम आदि कुछ स्थानों पर इन सिम कार्ड विक्रेताओं का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य किया गया है.
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