Online games के लिए सरकार ने बनाया नया नियम, खूब खेलते हैं तो जरूर जान लें
Online games: तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेम्स के लिए एक नया रूल जारी किया है. गेम बनाने वाली कंपनियों को अब इस नियम का पालन करना जरुरी होगा.
Online Gaming: तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेम्स के लिए एक नया रूल बनाया है. इसके तहत अब देश या विदेशी गेम बनाने वाली कंपनियों को अपने आप को ऑनलाइन गेमिंग कमीशन में रजिस्टर कराना होगा. जो लोग ऐसा करेंगे उनके गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा. रेजिस्ट्रशन के लिए कंपनियों को 1 लाख रुपये की फीस तमिलनाडु गेमिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी को जमा करनी होगी ताकि उन्हें गेम रेजिस्ट्रशन सर्टिफिकेट मिल सके. फाइल जमा करने के बाद एसोसिएशन इसे रिव्यू करेगा और 15 दिन के भीतर इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी नियमो के तहत होगा वो एक्शन ले सकता है.
यदि किसी फाइल में गलत जानकारी होगी तो एसोसिएशन उस कंपनी को एक एक्सप्लेनेटरी नोटिस जारी करेगी जिसका जवाब कंपनी को 15 दिन के भीतर देना होगा. ऑनलाइन गेमिंग को लेकर ये नया रूल तब आया है जब तमिलनाडु असेंबली ने गवर्नर आरएन रवि को ऑनलाइन गेम्स को राज्य में बैन करने के लिए एक बिल भेजा था.
देख-रेख के लिए नियुक्त किया जाएगा एसोसिएशन का चेयरमैन
सरकार के द्वारा बनाया गया ये नया नियम ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक्ट में अपडेट कर दिया गया है और अप्रैल 2023 के बाद प्रदेश में लागू हो जाएगा. साथ ही सरकार ने गेमिंग एसोसिएशन के लिए एक चेयरमैन बनाने की बात भी कही है. चेयरमैन 5 साल तक या 70 साल से पहले जो भी पूर्व में होगा तब तक अपना पद संभालेंगे. सरकार ने नया रूल जारी करते हुए कहा कि एक बार अप्पोइंट हुआ चेयरमैन दोबारा जिम्मेदारी नहीं संभालेगा.
बता दें, प्रदेश में सरकार ने ऑनलाइन गैंबलिंग या सट्टे बाजी से जुड़े गेम्स पर रोक लगा दी है. दरअसल, कई लोगों ने इस गेम के चलते अपनी जान और संपत्ति कर्ज में डुबो दी थी. प्रदेश में जनाक्रोश के बाद सरकार ने ऑनलाइन गैंबलिंग, रम्मी और पोकर जैसे गेमों को बैन कर दिया है ताकि प्रदेश का माहौल खराब न हो.
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