WhatsApp, Telegram, Signal जैसे इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप को रेगूलेट करने की योजना बनाई जा रही है. DoT (दूरसंचार विभाग) ने TRAI (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) से इसके लिए सुझाव भी मांगा हैं. दूरसंचार विभाग ने ट्राई से इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप को रेगूलेट करने का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए राय मांगी है. विभाग ने TRAI से 2008 में दिए गए इंटरनेट बेस्ड टेलीफोनी के रेकोमेंडेशन को रिव्यू करके मैसेजिंग ऐप्स को रेगूलेट करने के लिए पॉलिसी बनाने की बात कही है. अपने रेकोमेंडेशन में DoT टेलीकॉम ऑपरेटरों की तरह इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप को रेगुलेट करने के लिए भी फ्रेमवर्क पर विचार कर रहा है.


मैसेजिंग ऐप के दुरुपयोग को रोकने की प्लानिंग


DoT इस पॉलिसी को तैयार करने के लिए प्रसारण मंत्रालय (MIB) और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री (MeitY) से भी राय ली जाएगी. सरकार देश में तेजी से डेवलप हो रहे डिजिटलाइजेशन की वजह से हो रही जटिलताओं को दूर करने के लिए यह पॉलिसी लाने की बात कर रही है, ताकि इन मैसेजिंग ऐप्स के दुरुपयोग को कम किया जा सके या रोका जा सके.


टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने की सरकार से शिकायत


साधारण शब्दों में कहा जाए तो सरकार अब WhatsApp, Signal और Telegram जैसे मैसेजिंग ऐप्स पर लगाम लगाने की तैयारी में है. सरकार के इस कदम से टेलीकॉम ऑपरेटर्स खुश हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि इन मैसेजिंग ऐप्स को भी रेगूलेशन के तहत काम करना पड़े. कई बार दूरसंचार कंपनियों ने TRAI और सरकार से इन ऐप्स की स्वतंत्रता के बारे में शिकायत भी की है, क्योंकि ये ऐप्स बिना किसी नियम का पालन किए यूजर्स को टेक्स्ट मैसेज भेजने और कॉल करने की सुविधा देते हैं.


WhatsApp ने बताया यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन


टेलीकॉम कंपनियों को TRAI द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा. अगर, वो ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें इसके लिए जुर्माना देना होता है. DoT द्वारा बनाई जाने वाली यह पॉलिसी अगर लागू कर दी जाती है, तो सरकार इन ऐप्स पर भेजे जा रहे मैसेज और किए जाने वाले कॉल्स को इंटरसेप्ट कर पाएगी, जिसका मतलब है कि आपके हर मैसेज की निगरानी की जा सकेगी. हालांकि, WhatsApp जैसी मैसेजिंग कंपनियां इसे यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन बता रही है. इन ऐप्स को डेवलप करने वाली कंपनियों ने कहा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर किए जाने वाले कन्वर्सेशन एनक्रिप्टेड होते हैं, जिसे किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं है.


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