Social Media Guideline for Promotion : केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सिलेब्रिटीज के लिए एक गाइडलाइन जारी करने का फैसला किया है. दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार दोषियों पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता और अगर बार बार नियम उल्लंघन हुआ तो उस केस में दोषियों पर 20 से 50 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
जल्द ही सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सिलेब्रिटीज के लिए इस संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी. बता दें की सोशल मीडिया का क्रेज लोगों में बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सिलेब्रिटीज को काफी फॉलो करते हैं और उनसे प्रेरित भी होते हैं. ऐसे में सरकार के लिए जरूरी हो गया है कि वो इसके संबंध में गाइडलाइन जारी करे और इसी लिए कुछ दिनों में सरकार ने दिशा निर्देश जारी करने का फैसला किया है.
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सिलेब्रिटीज के लिए नियम की जरूरत
सूत्रों के मुताबिक आजकल सोशल मीडिया के जरिए काफी भ्रामक विज्ञापन और नकली विज्ञापन हो रहे हैं. इसी के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नियमों के तहत, सोशल मीडिया के लिए दिशा निर्देश जारी करने का फैसला किया गया है.
बता दें कि जून में सरकार द्वारा स्टार एंडोर्सर के लिए भी इसी तरह की दिशा निर्देश जारी की गई थी, जिसमें भ्रामक विज्ञापन और मार्केटिंग कम्युनिकेशन को इन्वेस्टिगेट किया गया था और कई प्रावधान लगाए गए थे.
क्या हैं नियम
जैसा की हमें सूत्रों से पता लगा है उसके अनुसार, किसी भी सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स और सिलेब्रिटीज को किसी भी fake product को सपोर्ट करने या फिर गलत जानकारी देने या फिर बिना इन्वेस्टिगेट किए किसी ब्रांड को बढ़ावा देने पर कार्रवाई की जाएगी.
संबंधित अफसरों का कहना है कि इन नियमों में यह भी उल्लेखित होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को किसी ब्रांड के प्रमोशन (Brand Promotion) में लिए गए भुगतान का खुलासा करना भी अनिवार्य होगा या किसी प्रोडक्ट या सर्विस के प्रचार में उनका मौद्रिक हित है या नहीं, इस बात की जानकारी देनी अनिवार्य होगी. आपको बता दें इन दिशा निर्देश को जारी करने में कंपनियां, ब्रांड और यहां तक कि डिजिटल प्लेटफार्म के प्रतिनिधि भी शामिल हैं जिनके व्यापक परामर्श के बाद ही यह नियम लाए जा रहे हैं.
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