UP Social Media Guidelines : अब सोशल मीडिया पर रील बनाना काफी आम हो गया है. हर कोई सोशल मीडिया की दुनिया में फेमस होना चाह रहा है. लोग फॉलोअर्स और लाइक के पीछे भाग रहे हैं. ज्यादा फॉलोअर्स और लाइक के लिए लोग अलग-अलग तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. आपने कई लोगों को पुलिस की वर्दी में रील बनाते हुए भी देखा होगा.


इस तरह की रील को देखकर सोशल मीडिया के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गाइडलाइंस जारी की हैं. गाइडलाइंस में पुलिस को किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर रील बनाना, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बस में प्रोग्राम का वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, इसके साथ ही वर्दी में सोशल मीडिया पर वाद-विवाद या टिप्पणी करना मना है. 


यूपी पुलिस ने जारी की एडवाइजरी


यूपी पुलिस ने यूपी पुलिस के अफसरों, कर्मचारियों के लिए सख्त सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की है. एडवाइजरी में सरकारी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के निजी इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है. बैन लगाने के पीछे ड्यूटी के दौरान निजी तौर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से समय की बर्बादी की वजह बताई गई है. 


इन चीजों पर भी लगा प्रतिबंध


सरकारी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया के निजी इस्तेमाल से अलग निजी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लाइव टेलीकास्ट पर भी बैन लगाया गया है. थाना, पुलिस लाइन,ऑफिस, फायरिंग के लाइव टेलीकास्ट वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड करने पर सख्ती से रोक लगाई गई है. इसके साथ ही, किसी पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने, ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर कोचिंग, लेक्चर, वेबीनार, और लाइव को भी माना किया गया है.


क्या पुलिस वाले सोशल मीडिया से कमा सकते हैं?


सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई पर भी बैन लगाया गया है. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कमाई पर प्रतिबंध लग चुका है. खुफिया ऑपरेशन में लगे पुलिस वालों को सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए कहा गया है. गाइडलाइन्स में लिखा गया है कि सीनियर अफसर इजाजत के बाद ही ऐसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल या कमाई कर सकते हैं. 


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