इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी मामले की सुनवाई पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है.
16 जनवरी को दायर हुई थी याचिका
दरअसल 16 जनवरी को छोटे व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. कैट ने याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि यह याचिका व्हाट्सएप के भारतीय यूजर्स के हित में है.
इन बिंदुओं को किया था शामिल
सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करने वाले वकील विवेक नारायण शर्मा ने ट्विटर पर बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के लिए जनहित याचिका दायर की है. शर्मा ने ट्विटर पर आगे लिखा कि मेरे लिए जो महत्वपूर्ण बिंदू हैं, वो हैं फॉरेंसिक और तकनीकी ऑडिट कंपनियों के डाटा सेंटर में होने चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई
बता दें कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा था कि व्हाट्सएप के प्राइवेट मैसेजिंग ऐप है और अगर इससे आपकी प्राइवेसी खतरे में आती है तो आप ऐप डिलीट कर दें और जिस ऐप पर आपको भरोसा है वही यूज करें.
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