Telecom New Rule: सरकार की तरफ से समय समय पर टेलीकॉम नियमों में बदलाव किए जाते हैं. टेलीकॉम एक्ट में कुछ नियमों को जोड़ा गया था, जिसे सभी राज्यों को फॉलो करने के लिए भी कहा गया है. इसे राइट ऑफ वे (RoW) रूल का नाम दिया गया था. हर राज्य की तरफ से इसे एडॉप्ट करने के लिए कहा गया था. साथ ही अलग अलग राज्य को चार्ज में छूट भी दी गई थी. 


ET की रिपोर्ट के मुताबिक, नया नियम 1 जनवरी से लागू होने जा रहा है. ऑप्टिकल फाइबर और टेलीकॉम टॉवर इंस्टॉल करने में इसे बूस्ट किया जाएगा. टेलीकॉम ऑपरेटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स को भी इससे काफी मदद मिलने वाली है. DoT के सचिव नीरज मित्तल ने इस मामले में सभी राज्यों के सचिव को पत्र लिखा है. उन्होंने कहा है कि सभी 30 नवंबर तक सुनिश्चित करें. इसके बाद 1 जनवरी से से RoW पोर्टल के नए नियमों को लागू किया जाएगा. 


इस संदर्भ में DoT के सचिव नीरज मित्तल ने कहा, 'नया नियम जनवरी 2025 से लागू हो जाना चाहिए. अभी वाले RoW नियम को यहीं पर रोका जाना चाहिए.' यानी अब नया नियम लागू किया जाएगा. नया नियम आने के बाद राज्यों को ज्यादा पावर दी जाएगी कि वह खुद इस मामले पर अथॉरिटी को सफाई दे सकते हैं. 


जानें क्या है RoW नियम?


बता दें कि RoW नियम पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर टॉवर या टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के मानक तय करता है. इसकी मदद से ही सरकार टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न करने पर ध्यान केंद्रित करती है. वहीं, सभी प्रॉपर्टी के मालिक और टेलीकॉम प्रोवाइडर RoW नियमों को ही फॉलो करते हैं क्योंकि इसके तहत पब्लिक सेफ्टी और पारदर्शिता को काफी महत्व दिया जाता है. 1 जनवरी के बाद कई बदलाव देखे जा सकते हैं. 


5जी पर रहेगा फोकस 


RoW के नए नियमों में 5जी पर फोकस रहेगा. फास्ट नेटवर्क के लिए ये नियम काफी असरदार साबित हो सकता है क्योंकि इस समय देशभर में 5जी टावर इंस्टॉल करने पर फोकस किया जा रहा है.  


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