गलत तरीके से सिम कार्ड खरीदने पर 50 लाख का जुर्माना, 3 साल की सजा, नया टेलीकॉम कानून हुआ लागू
नया टेलीकॉम कानून लागू हो गया है. नए नियम 26 जून से प्रभावी हैं. इस नए टेलीकॉम कानून में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है.
![गलत तरीके से सिम कार्ड खरीदने पर 50 लाख का जुर्माना, 3 साल की सजा, नया टेलीकॉम कानून हुआ लागू Telecommunication Act 2023 come into effect from 26 june 2024 with fake sim card penalties गलत तरीके से सिम कार्ड खरीदने पर 50 लाख का जुर्माना, 3 साल की सजा, नया टेलीकॉम कानून हुआ लागू](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/06/27/c427d8a9e157182ebc584b78a2d023c81719477524538208_original.jpeg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Telecommunication Act 2023: टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ है. 26 जून से देशभर में 'टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023' लागू हो गया है. ये कानून पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पास हो गया था. इस कानून के तहत अब भारत का कोई भी नागरिक लाइफटाइम में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा. अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा सिम यूज करते पाया गयो तो 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा. इतना ही नहीं, किसी दूसरे की आईडी से फर्जी तरीके से सिम लेने पर 3 साल की सजा होगी. वहीं, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
नए टेलीकॉम कानून के तहत सरकार जरूरत पड़ने पर नेटवर्क सस्पेंड कर सकेगी. साथ ही साथ आपके मैसेजेज को इंटरसेप्ट भी कर सकेगी. इसके अलावा पुराने कानून में कई बदलाव करते हुए सरकार ने कई सारी पावर को अपने पास रखा है. जैसे कि इमरजेंसी के समय सरकार किसी भी टेलिकम्युनिकेशन सर्विस या नेटवर्क को अपने कंट्रोल में ले सकती है. इसके साथ साथ सरकार की इजाजत के बाद प्राइवेट प्रापर्टी में भी टावर लगाए जाएंगे.
जानकारी के लिए बता दें कि ये कानून (Telecommunication Act 2023) पिछले साल दिसंबर में ही संसद में पास हो गया था. ये देश के 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और 'द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933' को रिप्लेस करेगा.
सरकार के पास रहेंगे ये अधिकार
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें किसी इमरजेंसी या फिर जंग की हालात में सरकार जरूरत पड़ने पर किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को को अपने कंट्रोल में कर सकेगी. इसके बाद सरकार के पास उन्हें सस्पेंड करने की पावर भी रहेगी. देश के लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी मैसेज का ट्रांसमिशन रोक सकती है.
स्पैम काल्स से लोगों को मिलेगी राहत
नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में सरकार ने स्पैम काल्स की समस्या को गंभीरता से लिया है. इसी के चलते लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए अब टेलीकॉम कंपनियों को सख्त कदम उठाने होंगे. अब टेलीकॉम कंपनियों को किसी भी तरह का प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले यूजर्स का कंसेंट लेना होगा. इसके अलावा यूजर्स की शिकायतें सुनने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकें.
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