स्पैम कॉल और बिना रजिस्ट्रेशन कराए टेली-मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 2.75 लाख टेलीफोन नंबर काट दिए गए हैं और 50 फर्मों की सेवाएं बंद कर दी गई हैं. यह कार्रवाई दूरसंचार नियामक ट्राई की तरफ से हाल ही में अपनाए गए सख्त रुख के तहत की गई है.


भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार कंपनियों से कहा था कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए टेली मार्केटिंग फर्मों को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए और इनसे जुड़े नंबरों को बंद कर दिया जाए. ट्राई ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने फर्जी कॉल में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है. साल 2024 की पहली छमाही में बिना पंजीकरण वाली टेली मार्केटिंग फर्मों के खिलाफ 7.9 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं.


ट्राई ने कही ये बात


ट्राई ने कहा कि इस पर लगाम लगाने के लिए 13 अगस्त, 2024 को सभी पहुंच प्रदाताओं को कड़े निर्देश जारी किए गए थे और बिना रजिस्ट्रेशन कराए टेली मार्केटिंग फर्मों पर तुरंत लगाम लगाने को कहा गया था.


ट्राई ने कहा, ''इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार कंपनियों ने फर्जी कॉल के लिए दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग पर कड़े कदम उठाए हैं. उन्होंने 50 से अधिक फर्मों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और 2.75 लाख से अधिक एसआईपी डीआईडी/ मोबाइल नंबर/ दूरसंचार संसाधनों को बंद कर दिया है. इन कदमों से फर्जी कॉल में कमी आने और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है.'' ट्राई ने सभी हितधारकों से स्वच्छ और अधिक कुशल दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देने का आग्रह किया है.


साइबर क्राइम रिपोर्ट करने की दी सलाह


ट्राई ने कहा कि साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे मामलों में नागरिकों को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (Department of Telecommunication) के संचार साथी प्लेटफॉर्म पर मौजूद चक्षु सुविधा (Chakshu Facility) पर रिपोर्ट करना चाहिए. इसके अलावा साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी ऐसी संदिग्ध कॉल की जानकारी देनी चाहिए.


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