Trai New Rule for OTP: साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही साइबर फ्रॉड भी ठगी करने का अलग अलग तरीका अपना रहे हैं. अब ऐसी ठगी को रोकने के लिए सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है. भारत में टेलीकॉम ऑपरेटरों ने 1 नवंबर से लागू होने जा रहे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के नियमों को लेकर चिंता जाहिर की है. इस नियम के अनुसार बैंकों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आने वाले ट्रांजेक्शन और सर्विस SMS को ट्रेस करना अनिवार्य होगा, जिसपर पहले छूट मिल रही थी. टेलीकॉम कंपनियों के नियमों में बदलाव के लिए डेट आगे बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दी गई है.


टेलीकॉम कंपनियों ने कहा है कि कई प्रमुख संस्थान (PEs) और टेलीमार्केटर्स इन नियमों को पालन करने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, जिससे OTP और अन्य आवश्यक मैसेज की डिलीवरी में बाधा आ सकती है. इस मुद्दे को लेकर सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने TRAI को सूचित किया और इस नए नियम के लागू होने की तारीख को आगे बढ़ाने की अपील की. इसके बाद इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दी गई है. 


फेक कॉल्स और मैसेज पर रोक लगाने की तैयारी


सरकार की तरफ से फेक कॉल्स और मैसेज पर रोक लगाने के लिए जरूर कदम उठाया जा रहा है. TRAI के मुताबिक, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फेक कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं. फेक कॉल्स और मैसेज के जरिए स्कैमर्स लोगों के साथ ठगी कर उनका बैंक खाता खाली कर रहे हैं. ऐसे में इसे जल्द से जल्द रोकना बेहद जरूरी है. नए नियम के अनुसार, फोन पर आने वाली कॉल्स और मैसेज की पहले ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा जांच की जाएगी. इन नंबरों की पहचान कर उन मैसेज और कॉल्स को तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा.