Central Government VS Twitter: केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा दिए जा रहे ब्लॉकिंग (Blocking) के आदेशों पर ट्विटर का कहना है कि अगर सरकार इसी तरह ब्लॉकिंग के आदेश देती रही और यह सब लंबे समय तक चलता रहा तो ट्विटर पूरा कामकाज ही बंद हो जाएगा. कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka Highcourt) में मंगलवार को ट्विटर के वकील ने यह बात, अपनी याचिका की सुनवाई के दौरान कही है. हाईकोर्ट ने ट्विटर को सरकार द्वारा दिए सभी आदेशों की पूरी सूची सील बंद लिफाफे में देने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से निवेदन किया कि अदालती कार्रवाई बंद कमरे में हो. इससे इस पूरे मुद्दे को थोड़ा विस्तार से जानते हैं.


सरकार ने नहीं बताई ब्लॉकिंग की वजह


केंद्र सरकार (Central Government) के आदेशों के खिलाफ ट्विटर की याचिका की लेटेस्ट सुनवाई में ट्विटर के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार ने यह तक नहीं बताया है कि वे कुछ खास खातों को क्यों ब्लॉक करवाना चाहती है? ऐसे में ट्विटर के लिए उन खातों को ब्लॉक कर पाना संभव नहीं है क्योंकि आईटी (IT) नियम 2009 के मुताबिक, वजह बताना जरूरी है. ऐसे में, खुद ट्विटर को इन अकाउंट यूजर्स को बताना पड़ेगा कि उनके अकाउंट क्यों बंद किए जा रहे हैं. उसकी जवाबदेही यूजर्स के लिए खत्म नहीं होती है.


बंद कमरे में सुनवाई का निवेदन  


केंद्र सरकार (Central Government) ने हाईकोर्ट से निवेदन किया कि अदालती कार्रवाई बंद कमरे में की जाए. इससे सुनवाई सार्वजनिक नहीं हो पाएगी और जो पक्ष मामले से संबंध नहीं रखते हैं, उन्हें सुनवाई में नहीं आने दिया जाएगा. हाईकोर्ट ने इस निवेदन पर विचार करने की बात कही है.


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