US Abortion Law: गूगल गर्भपात क्लिनिक में जाने वाले यूजर्स का हटा देगा लोकेशन डाटा
American Abortion Law: गूगल ने कहा की गूगल गर्भपात क्लीनिक में जाने वाले यूजर्स की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेगा. गूगल यूजर्स की प्राइवेसी का सम्मान करते हुए स्थान और हिस्ट्री डाटा को डिलीट कर देगा.

Google on US Abortion Law : गूगल (Google) ने कहा कि वह अपने यूजर्स की लोकेशन हिस्ट्री (Location History) से गर्भपात क्लिनिक के दौरे को हटा देगा. दरअसल अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ( supreme court) ने एक अहम फैसले में सुनवाई की. इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को कानूनी तौर पर मंजूरी देनेवाले 5 दशक पुराने फैसले को पलट दिया है. बता दें कि 50 साल पहले दिए गए फैसले में गर्भपात कराने को कानूनी अधिकार मिला हुआ था, लेकिन अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को खत्म कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दुनियाभर में लोग अलग अलग राय पेश कर रहे है. कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ विरोध कर रहे हैं.
ऐसे में, गूगल ने यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ऐलान किया है. गूगल ने कहा की गूगल गर्भपात क्लीनिक पर जाने वाले यूजर्स अगर प्राइवेसी की मांग करते हैं, तो गूगल उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखेगा. गूगल ने आगे कहा कि वह यूजर्स के प्राइवेसी का सम्मान करते हुए स्थान और हिस्ट्री डाटा को डिलीट कर देगा.
Google अपने यूजर्स का रखेगा खास ख्याल
गूगल (Google) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेन फिट्ज़पैट्रिक (Jen Fitzpatrick) ने एक ब्लॉग के माध्यम से कहा, 'अगर गूगल सिस्टम को मालूम चलता है कि किसी व्यक्ति ने गर्भपात क्लीनिक का दौरा किया है तो गूगल यूजर के जाने के तुरंत बाद उस डाटा को डिलीट कर देगा. उन्होंने आगे बताया कि, गूगल प्रजनन केंद्र, व्यसन उपचार सुविधाएं और वजन कम करने वाले क्लिनिक से संबंधित यूजर्स का डेटा स्टोर करके नहीं रखेगा. फिट्ज़पैट्रिक ने यूजर्स को भरोसा दिलाया है कि कंपनी डेटा प्राइवेसी को गंभीरता से लेती है.
गर्भपात कानून पर SC का नया फैसला
अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम फैसला लेते हुए गर्भपात को कानूनी तौर पर मंजूरी देनेवाले 5 दशक पुराने कानून को पलट दिया है. कहा जा रहा है कि अब महिलाओं को गर्भपात (Abortion) का कानूनी हक रहेगा या नहीं, इसको लेकर राज्य अपने-अपने अलग नियम बना सकती हैं.
50 साल पहले का कानून
50 साल पहले बनाए गए गर्भपात के कानून में गर्भपात कराने को कानूनी अधिकार दिया गया था. इसमें कहा गया था कि संविधान, गर्भवती महिला को गर्भपात से जुड़ा फैसला करने का अधिकार देता है.
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