TRAI: साइबर क्राइम करने के लिए अपराधी अधिकतर फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ट्रेक करने पर उनकी पहचान न हो पाए. हालांकि, बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए नियमों में बदलाव हुए हैं, अब नियम पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं. हाल ही में Indian Telecommunication Bill 2022 का ड्राफ्ट जारी किया गया था. नए नियमों में अब नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सिम कार्ड खरीदना और ऑनलाइन अपनी नकली जानकारी प्रोवाइड करना भी जुर्म की श्रेणी में आएगा. ऐसा करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा या फिर 1 साल के लिए जेल की हवा खानी होगी.


व्हाट्सएप, टेलीग्राम भी हैं इस लिस्ट में


Economic Times की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, Department of Communication ने बिल के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि यह बिल टेलीकॉम सर्विस में बढ़ रहे फ्रॉड और क्राइम पर लगाम लगाएगा. नए नियम अनुसार, अगर कोई नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सिम कार्ड खरीदता है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपनी गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की सूची में  Telegram, WhatsApp और Signal जैसी ऐप्स भी शामिल हैं. अगर आप इन नियमों के खिलाफ जाते हैं, तो आप पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर 1 साल तक की जेल भी हो सकती है. ज्यादा संगीन मामलों में दोनों सजाएं भी दी जा सकती है. ऐसे केस में पुलिस मुजरिम को बिना वॉरंट के भी गिरफ्तार कर सकती है. सरकार द्वारा लाए इन नए नियमों का उद्देश्य तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम व फ्रॉड पर लगाम लगाना है.


अब सख्त हुए KYC के नियम


भारत के यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर Ashwini Vaishnav ने कहा कि नया बिल कई तरह के साइबर क्राइम पर रोक लगा सकता है और साथ ही उन्होंने ओटीटी के लिए सख्त हुए केवाईसी (KYC) नियम के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि फोन रिसीव करने वाले को पता चले कि उसे कौन कॉल कर रहा है. डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) को ऐसा सिस्टम बनाने को कहा है जिससे रिसीवर के फोन के डिस्प्ले पर कॉलर का वो नाम आए, जो उसके KYC के लिए दर्ज हुए डॉक्यूमेंट में है.


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