WhatsApp's Privacy Policy: केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया- नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय कानून के खिलाफ
व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में कई याचिकायें दायर की गयी हैं. इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ को बताया कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय आईटी कानून और नियमों का उल्लंघन करती है. केंद्र की दलील है कि व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी में भारतीय और यूरोपीय यूजर्स में फर्क कर रहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई अब तीन जून को होगी.
केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर एक बार फिर सवाल खड़ा करते हुए इसे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कानून और नियमों के खिलाफ बताया है. व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में कई याचिकायें दायर की गयी हैं. इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान केंद्र ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ को बताया कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय आईटी कानून और नियमों का उल्लंघन करती है.
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को बताया कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के दिशानिर्देश दिए हैं. केंद्र ने साथ ही कोर्ट को बताया कि उसने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को इस सम्बंध में लिखा है. केंद्र ने कोर्ट से आग्रह किया कि जब तक इस मामले में जवाब नहीं आ जाता तब तक नई प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने को लेकर यथास्थिति बनाए रखी जाएं.
व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के दावों को बताया गलत
हालांकि व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कोर्ट को बताया कि उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय आईटी कानून और नियमों का पूरी तरह पालन करती है. साथ ही ये भी बताया कि उसने ये पॉलिसी 15 मई से प्रभावी कर दी है.
साथ ही व्हाट्सएप ने कोर्ट को बताया कि यदि कोई यूजर उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेगा तो वो उसका अकाउंट डिलीट नहीं करेगा. बल्कि वो ऐसे यूजर्स को अपनी इस नई पॉलिसी को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे.
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