Trending: बिहार आबकारी एवं निषेध अधिनियम के उल्लंघन (Bihar Excise and Prohibition Act) के आरोप में पटना में एक जर्मन शेफर्ड फीमेल कुत्ते (Femal German Shepherd Dog) को हिरासत में लिया गया है. बताया जा रहा है कि जर्मन शेफर्ड के मालिकों को बक्सर जिले में बिहार आबकारी और निषेध अधिनियम का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 6 जुलाई को पटना से 100 किलोमीटर दूर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आ रही एक गाड़ी (SUV) को बक्सर पुलिस ने पूछताछ के लिए रोका. पुलिस को कार में छह बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की मिली थी. जिसके बाद सतीश कुमार और भुवनेश्वर यादव नाम के दो लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया और आबकारी कानून से निपटने वाली एक विशेष अदालत के सामने पेश किया गया. खबरों के मुताबिक गाड़ी को बिहार उत्पाद एवं निषेध अधिनियम की धारा 57 के तहत जब्त कर लिया गया है. सबके साथ ही पुलिस ने वाहन में मिले एक कुत्ते को धारा 56(2) के तहत अपने कब्जे में ले लिया है.
क्या है धारा 56
अधिनियम की धारा 56 के अनुसार शराब ले जाने वाले किसी भी वाहन को जब्त कर लिया जाएगा और धारा 57 के तहत पाए जाने वाले नशीले पदार्थों को भी जब्त कर लिया जाएगा.
पुलिस के लिए सर का दर्द बना ये कुत्ता
मुफस्सिल पुलिस (Muffassil Police) ने जर्मन शेफर्ड फीमेल कुत्ते को थाने में रखा है. पुलिस थाने के निरीक्षक ने दावा करते हुए कहा कि, "हम कुत्ते को कॉर्नफ्लेक्स और अन्य कुत्तों वाला खाना खिला रहे हैं." अधिकारियों में से एक ने खुलासा किया कि ऐसे कुत्तों को रखना पुलिस को महंगा पड़ रहा है और ये कुत्ता केवल अंग्रेजी में निर्देशों को समझता है. आगे ये भी बताया कि कुत्ते को अंग्रेजी में निर्देश देने में पुलिस (Bihar Police) को दिक्कतें हो रही हैं इसलिए उन्हें इस कुत्ते (Dog) को निर्देश (Command) देने के लिए स्थानीय अंग्रेजी जानने वाले लड़कों की मदद लेनी पड़ती है.
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