दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर एक से ज्यादा शादी करना लीगल है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ. मिस्र (Egypt) में ऐसा ही एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसके तहत कोई भी शख्स दूसरी शादी कर सकता है. दो ही नहीं दो से ज्यादा शादी भी कर सकता है. लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि पति को इस मामले में कोर्ट से अनुमति लेनी होगी. कोर्ट के साथ-साथ शख्स को अपनी पत्नी को भी इस बारे में जानकारी देनी होगी. इसके बाद शख्स आसानी से शादी कर सकता है.
हाल ही में मिस्र के अखबार Al-Ahram ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेसेंटिव नसावा अल दीब ने 'न्यू ड्राफ्ट पर्सनल स्टेटस लॉ' को सब्मिट किया है. इस बिल के तहत ये नई शर्ते लागू की गई हैं. आर्टिकल 14 के तहत ये प्रावधान है कि अगर पति बहुविवाह करने की इच्छा रखता है तो उसे फैमिली कोर्ट के जज को इस बारे में निवेदन करना होगा. साथ ही अपनी पत्नी को भी इस बात की जानकारी देनी होगी. वहीं पत्नी को बताना होगा कि बहुविवाह की अनुमति के लिए उसे कोर्ट में आकर अपनी सहमति या असहमति दे.
बता दें कि इस कानूनी ड्राफ्ट का आर्टिकल 16 कहता है कि अगर पहली पत्नी कोर्ट में हाजिर हो जाती है तो जज महिला से पूछेगा कि क्या वो बहुविवाह के लिए सहमत है या नहीं? ऐसे में अगर महिला बहुविवाह के लिए हामी नहीं भरती है और पति फिर भी बहुविवाह के लिए आग्रह करता है तो कोर्ट दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश करेगा. कोर्ट में यदि दोनों ही पक्ष अपनी राय पर कायम रहते हैं और पत्नी तलाक के लिए आवेदन करती है तो उसको कोर्ट से वित्तीय अधिकार के तहत मदद मिलेगी.
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