Police Constable Bribe: रिश्वत लेना कानून अपराध होता है. फिर चाहे आप ज्यादा पैसे लें या कम पैसे लें. अगर आप पर रिश्वत का आरोप तय हो जाता है. तो फिर आपको कानून के हिसाब से सजा भुगतनी होती है. लेकिन अगर किसी ने रिश्वत के तौर पर ₹20 मांगे हो तो अपना काम करवाने के लिए लोग हंसी-खुशी ₹20 दे देंगे.


भले ही रिश्वत लेना और देना दोनों जुर्म हो लेकिन अपने काम के लिए इंसान को ₹20 देना जुर्म नहीं लगेगा. क्योंकि ₹20 की कीमत आज के समय में ज्यादा नहीं है. लेकिन अब से 34 साल पहले थी. और बिहार से रिश्वत का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल ने  20 की रिश्वत ली थी और अब उसे जेल जाना होगा क्या है पूरा मामला इसलिए आपको बताते हैं. 


34 साल पहले ली ₹20 की रिश्वत


बिहार के भागलपुर से एक बेहद अजीबोगरीब मामला इन दिनों देखने को मिल रहा है. 34 साल पहले एक पुलिस कांस्टेबल ने सहरसा रेलवे स्टेशन पर सब्जी बेचने वाली एक महिला से ₹20 की रिश्वत ली थी 34 साल पुराने इस केस में कोर्ट ने अब कांस्टेबल को गिरफ्तार करने का आदेश सुना दिया है. ₹20 रुपये के चक्कर में अब पुलिस कांस्टेबल को जेल की हवा खानी पड़ेगी. सोशल मीडिया पर लोग रिश्वत के केस को जानने के बाद काफी हैरान है.


कांस्टेबल है फरार


सहरसा रेलवे स्टेशन पर जब हवलदार सुरेश प्रसाद सिंह ₹20 की रिश्वत ले रहे थे, इसी दौरान उन्हें पकड़ लिया गया था. लेकिन तब हवलदार ने आला अधिकारियों को चकमा देते हुए अपना पता गलत लिखवा दिया. और वहां से फरार हो गए तब से लेकर अब तक पुलिस रिश्वत लेने वाले कांस्टेबल सुरेश प्रसाद सिंह की तलाश में हैं.


कोर्ट ने दिए संपत्ति कुर्क के आदेश


1999 से इस रिश्वत के केस में हवलदार सुरेश प्रसाद सिंह फरार चल रहे हैं. पटना कोर्ट में इस मामले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है. विशेष न्यायाधीश ने हवलदार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तो जारी किया ही है. इसके साथ ही उनकी संपत्ति कल करने का आदेश भी दे दिया है. लेकिन पुलिस इस काम को अब तक पूरा नहीं कर सकी है. बता दें 21 दिसंबर 1999 को अदालत ने हवलदार को पेश होने का आदेश दिया था. लेकिन उस वह बीच में पेश नहीं हुए थे. इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया था. 


यह भी पढ़ें: चिराग पासवान और जेपी नड्डा की मीटिंग में दिखे राहुल गांधी! सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही तस्वीर