IAS Anurag Tiwari Murder: CBI की क्योजर रिपोर्ट पर क्या थी आपत्ति?|GangaPrime | ABP Ganga
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Updated at:
27 Aug 2020 10:00 PM (IST)
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कर्नाटक कैडर के IAS अनुराग तिवारी की मौत के मामले में CBI को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सीबीआई के 23 पन्ने की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए अग्रिम विवेचना के आदेश दिए हैं. 17 मई 2017 को लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस की सड़क पर लावारिस हालत में मिले अनुराग तिवारी की मौत को सीबीआई ने अपनी 20 महीने की जांच के बाद हादसा बताया था और मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी , लेकिन सुनवाई कर रही सीबीआई विशेष अदालत ने जांच एजेंसी के तमाम दावों को खारिज करते हुए अग्रिम विवेचना के आदेश दिए हैं. सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई करते हुए जज सुब्रत पाठक ने यह आदेश दिया है. आईएएस अनुराग तिवारी के भाई मयंक तिवारी की तरफ से क्लोजर रिपोर्ट पर लगाई गई आपत्ति के बिंदुओं को सुनने के बाद विशेष अदालत में अग्रिम विवेचना के आदेश दिए हैं.